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कोरोना की वजह से हुई स्वास्थ्यकर्मी की मौत? 48 घंटे में परिजनों को मिलेंगे 50 लाख रुपए, ये है पूरा प्रोसेस

कोरोना की रोकथाम व उपचार से जुड़े कर्मियों की मौत के बाद उनके परिजनों को मिलने वाली बीमा राशि के भुगतान की राह आसान कर दी गयी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर...

कोरोना की वजह से हुई स्वास्थ्यकर्मी की मौत? 48 घंटे में परिजनों को मिलेंगे 50 लाख रुपए, ये है पूरा प्रोसेस
हिन्दुस्तान ब्यूरो,रांचीSat, 12 Jun 2021 08:55 AM
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कोरोना की रोकथाम व उपचार से जुड़े कर्मियों की मौत के बाद उनके परिजनों को मिलने वाली बीमा राशि के भुगतान की राह आसान कर दी गयी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर फाइटिंग कोरोना वायरस) के तहत कोरोना से मृत कर्मियों के परिजनों को महज 48 घंटे में बीमित राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। योजना के तहत कोविड रोकथाम और इलाज के सीधे संपर्क और देखभाल से जुड़े कर्मियों की मौत के बाद परिजनों को 50 लाख रुपये की राशि न्यू इंडिया एश्यारेंश कंपनी के द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। 

पहले होती थी परेशानी
स्वास्थ्य विभाग के वरीय आईईसी प्रभारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व में इस बीमा की राशि के दावे की प्रक्रिया काफी जटिल थी। इसमें कई प्रकार के कागजातों के जमा करने की वजह से लोगों को परेशानी होती थी। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने अब जिला पदाधिकारी (डीएम/कलेक्टर/डीसी) द्वारा जारी मात्र एक पेज के प्रमाण पत्र के आधार (फास्ट ट्रैक प्रोसेस) पर इसके भुगतान का निर्देश दिया है। डीसी द्वारा जारी इस प्रमाण पत्र पर अधिकृत राज्य स्वास्थ्य अधिकारी का काउंटर साइन होगा। इसे न्यू इंडिया एश्योरेंश कंपनी को भेजा जाएगा जहां से 48 घंटे में मृत कर्मियों के परिजनों को बीमित राशि 50 लाख का भुगतान कर दिया जाएगा। 

राज्य में तीन को भुगतान, 8 की प्रक्रिया अंतिम चरण में
कोरोना की वजह से राज्य अब तक लगभग 600 कोरोना वॉरियर की मौत हुई है। लेकिन योजना के तहत अब तक लगभग 30 मृत कर्मियों के परिजनों के द्वारा दावा पेश किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के वरीय आईईसी प्रभारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि राज्य में इस योजना के तहत अब तक तीन कर्मियों के परिजनों को भुगतान किया जा चुका है। इनमें पाकुड़ के एंबुलेंस चालक सोना राम की पत्नी व पीएमसीएच, धनबाद की डॉ वेणु के पति को 50-50 लाख की राशि का भुगतान कर दिया गया है। 

वहीं एमजीएम के हाउसकीपर दीपक हांसदा की पत्नी का बैंक एकाउंट नहीं होने की वजह से भुगतान नहीं हुआ है लेकिन सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एकाउंट खुलते ही राशि मिल जाएगी। जिन आठ लोगों के भुगतान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, उनमें धनबाद के दो, पूर्वी सिंहभूम के तीन, खरसावां, लोहरदगा और पालगंज गिरिडीह के एक-एक कोरोना वारियर्स शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने उक्त सभी जिलों के डीसी को पत्र लिखकर सभी आठ दावों के त्वरित निष्पादन के लिए प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। 

किसको मिलेगी बीमा की राशि
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज का लाभ उन स्वास्थ्यकर्मियों को मिलता है जो कोरोना संक्रमित के उपचार से सीधे जुड़े हैं। इनमें डॉक्टर, नर्स और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता तो शामिल हैं ही उनके अलावा किसी केंद्रीय, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के काल में काम पर रखे गये निजी अस्पताल के कर्मचारी भी शामिल हैं। इनके साथ कोविड मरीजों के इलाज से जुड़े सेवानिवृत्त स्वास्थ्यकर्मी, वालंटियर, स्थानीय निकाय से जुड़े कर्मी, अनुबंधित कर्मचारी, दिहाड़ी कर्मचारी, एडहॉक पर रखे गये कर्मी या किसी अन्य माध्यम से काम पर रखे गये कर्मियों की कोरोना से मौत होने पर उनके परिजनों को यह राशि मिलेगी। इस बाबत वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव देवाशीष पंडा ने झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर कहा है। पूरे देश में अबतक 477 मौतों पर 238.5 करोड़ के बीमा का क्लेम दिया गया है।

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