फिल्म निर्माता एकता कपूर पर धोखाधड़ी और ठगी का मुकदमा
मशहूर फिल्म निर्माता एवं निर्देशक एकता कपूर सहित पांच के खिलाफ धोखाधड़ी और ठगी के आरोप में मुकदमा किया गया है। यह मुकदमा पिस्का मोड़ के झारखंड नगर स्थित पराशर टावर निवासी रानी सिन्हा ने अपने वकील...
मशहूर फिल्म निर्माता एवं निर्देशक एकता कपूर सहित पांच के खिलाफ धोखाधड़ी और ठगी के आरोप में मुकदमा किया गया है। यह मुकदमा पिस्का मोड़ के झारखंड नगर स्थित पराशर टावर निवासी रानी सिन्हा ने अपने वकील रमेश चंद्र के द्वारा कराया है। इसमें कहा गया है कि सभी आरोपियों ने मिलकर बालाजी फिल्म स्टूडियो का बैनर दिखाकर साथ ही नौकरी देने का लालच देकर उससे दो लाख 86 हजार रुपए की ठगी कर ली है।
एकता कपूर के साथ आईसीई इंस्टीट्यूट तथा इसके सूचना पदाधिकारी अर्पित गुप्ता, इंस्टीट्यूट के राष्ट्रीय प्रसारण हेड रिचा बोदास तथा पटना स्थित आईसीई इंस्टीट्यूट के निदेशक का नाम शामिल है। मुकदमे की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत में हुई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता रानी सिन्हा का बयान दर्ज किया। इसके बाद मामले से जुड़े अन्य गवाहों का बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट ने अगली तिथि निर्धारित की है।
मुकदमा में क्या कहा गया
मुकदमा में कहा गया है कि समाचार पत्रों में एकता कपूर के उक्त इंस्टीट्यूट में नामांकन को लेकर दिए गए विज्ञापन के आधार पर शिकायतकर्ता अपनी कलाकार पुत्री सिमरन नंदिनी का एडमिशन कराने के लिए संपर्क स्थापित किया। आरोपी अर्पित गुप्ता ने पटना में ऑडिशन लिया। इसके बाद 3.86 लाख लेने के बाद स्पेशल एक्टिंग ट्रेनिंग उसे मुंबई स्थित आईसीई में दिलवाई गई। इस दौरान अभियुक्त अर्पित गुप्ता ने शिकायतकर्ता की एकता कपूर से बात भी करायी। एकता कपूर ने कहा कि जैसा अर्पित गुप्ता कहता है, वैसा करते जाइए। जब शिकायतकर्ता की बेटी को काम नहीं मिला तो आरोपियों ने कहा कि दूसरी जगह भी प्रयास करो काम मिल जाएगा। इस दौरान शिकायतकर्ता ने आरोपियों से कई बार एकरारनामा की कॉपी मांगी, लेकिन उसे नहीं दिया गया।