सीएम सोरेन के पत्र की ईडी आज करेगी समीक्षा, तय होगा आगे का रुख
रांची जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर करने और ईडी को भेजे पत्र के बाद की स्थिति पर सोमवार को समीक्षा होगी। जिसके बाद एजेंसी ऐक्शन ले सकती है।

रांची जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर करने और ईडी को भेजे पत्र के बाद की स्थिति पर सोमवार को समीक्षा होगी। ईडी के अधिकारी यह तय करेंगे कि आगे एजेंसी का क्या रुख होगा।
एजेंसी के अधिकारियों को जानकारी मिली है कि सीएम हेमंत सोरेन ने पीएमएलए की धारा 50 व 63 की वैधता को चुनौती दी है। इन धाराओं को भारतीय संविधान के प्रतिकूल बता याचिका दी गई है। ऐसे में इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच में होगी। वहीं इन धाराओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में भी सुनवाई पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए वैधता स्वीकार की थी। ऐसे में ईडी मुख्यमंत्री के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर सकती है।
पीएमएलए 15 के तहत हो सकती है कार्रवाई
ईडी के समन पर उपस्थिति नहीं होने और संबंधित मामले में साक्ष्य नहीं देने पर ईडी पीएमएलए 2002(2003 की धारा 15) के तहत भी कार्रवाई कर सकती है। हालांकि अबतक सीएम से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लंबित होने पर एजेंसी ने समन किया था। अबतक सीएम 14 अगस्त, 24 अगस्त, 9 सितंबर व 23 सितंबर के समन पर उपस्थित नहीं हुए हैं। 18 सितंबर को भी उपस्थित होने के लिए ईडी ने सीएम को समन भेजा था, लेकिन बाद में उसने यह समन वापस ले लिया था।
