मानहानि का मुकदमा: राहुल गांधी के मामले में फिर से होगी सुनवाई
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे की सुनवाई प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में हुई। अदालत ने एसडीजेएम के कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए फिर से इस...
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे की सुनवाई प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में हुई। अदालत ने एसडीजेएम के कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए फिर से इस मामले में सुनवाई कर फ्रेश आदेश पारित करने का आदेश दिया। बता दें कि राहुल गांधी द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर विवादास्पद टिप्पणी किए जाने को लेकर भाजपा नेता नवीन झा ने रांची के एसडीजेएम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। इसमें राहुल पर मानहानि के रूप में 10 करोड़ रुपये हर्जाने का मुकदमा किया गया था। इसे सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया था।
फ्रेश आदेश देने का आदेश
एसडीजेएम के आदेश को नवीन झा ने प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में चुनौती देते हुए रिवीजन याचिका दायर की थी। इसी पर सुनवाई के बाद अदालत ने एसडीजेम के आदेश को निरस्त करते हुए फिर से सुनवाई कर फ्रेश आदेश देने का आदेश दिया है।
18 मार्च को दिल्ली में दिया था बयान
दरअसल, राहुल गांधी पर 18 मार्च को दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में दिए बयान पर आपत्ति जताई गई है। बयान में उन्होंने कहा था कि हत्या के एक आरोपी को भाजपा ने अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर सकती है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। शिकायतकर्ता ने मुकदमे में अदालत को कहा है कि राहुल गांधी के बयान से उन्हें गहरा आघात लगा है। यह मानहानि के साथ-साथ सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा की छवि को धूमिल करने के प्रयास का मामला बनता है।