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CM हेमंत सोरेन ने झारखंड के पत्रकारों को दी सौगात, मेडिक्लेम के साथ मिलेगी दुर्घटना बीमा की सुविधा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पत्रकारों को बड़ी सौगात दी है। झारखंड राज्य में कार्यरत मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने की घोषणा की है। सीएम सोरेन ने गुरुवार को इस बाबत सूचना...

CM  हेमंत सोरेन ने झारखंड के पत्रकारों को दी सौगात, मेडिक्लेम के साथ मिलेगी दुर्घटना बीमा की सुविधा
रांची वार्ताThu, 25 Nov 2021 04:03 PM

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पत्रकारों को बड़ी सौगात दी है। झारखंड राज्य में कार्यरत मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने की घोषणा की है। सीएम सोरेन ने गुरुवार को इस बाबत सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली-2021 के गठन और इसकी नियमावली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब इसे मंत्रिमंडल से पारित कराया जाएगा।

किसी भी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, टैबलॉयड समाचार पत्र, पत्रिका, समाचार एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया (न्यूज देने वाली वेब साइट्स/वेब पोर्टल) में कार्य कर रहे लोगों को पत्रकार की श्रेणी में माना गया है। दि वर्किग जर्नलस्टि एंड अदर न्यूज पेपर इंप्लाई (कंडिसन्स ऑफ सर्विस) एंड मिसलिनियस प्रॉविजन्स एक्ट 1985 से परिभाषित किए गए हों। यह योजना अधिसूचना जारी होने के दिन से प्रभावी होगी। पत्रकारों के साथ ही वीडियोग्राफर, व्यंगकार, चित्रकार को भी इसमें शामिल किया गया है। 

झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली -2021 मीडिया प्रतिनिधियों के लिए ग्रुप बीमा के रूप में लागू होगी। बीमा लागू होने की तिथि से बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि के साथ ही उसके पति या पत्नी और 21 वर्ष की आयु के दो अविवाहित एवं निर्भर संतान को लाभ मिलेगा। इसमें नियत प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार और बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि के द्वारा क्रमशः 80 और 20 के अनुपात में किया जाएगा। 

बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पांच लाख रुपए का होगा। इसके अतिरक्ति उनके आश्रितों एवं सभी बीमितों को ग्रुप मेडक्लिेम भी कुल पांच लाख रुपए तक के चिकित्सा खर्च की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह बीमा योजना एक वर्ष के लिए मान्य होगी औऱ साथ ही हर वर्ष नवीनीकरण होगा। इस योजना के अंतर्गत बीमाधारक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके नामिनी को अथवा स्थायी रूप से निःशक्त होने पर स्वयं बीमा धारक के दावे का प्रावधान किया गया है।

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