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सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया, लालू को अभी क्यों नहीं मिल सकती जमानत

चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद की जमानत मामले में सीबीआई की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया। सीबीआई ने अपने जवाब में कहा हैं कि लालू प्रसाद जिस मामले में जमानत की मांग...

सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया, लालू को अभी क्यों नहीं मिल सकती जमानत
रांची। वरीय संवाददाताTue, 24 Nov 2020 10:25 PM
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चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद की जमानत मामले में सीबीआई की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया। सीबीआई ने अपने जवाब में कहा हैं कि लालू प्रसाद जिस मामले में जमानत की मांग कर रहे हैं, उस मामले में उनकी सजा की आधी अवधि पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 427 का मुद्दा उठाया। इसके आधार पर सीबीआई का कहना हैं कि दुमका वाले मामले में लालू एक दिन भी जेल में नहीं रहे हैं।

दरअसल, लालू प्रसाद की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी वाले मामले में जमानत याचिका दाखिल की गई है। उनकी ओर से सजा की आधी अवधि जेल में काटने और हृदय रोग, किडनी व शुगर सहित 16 प्रकार की बीमारियों का हवाला दिया गया है। बता दें कि लालू पर झारखंड में कुल पांच मामले चल रहे है। इनमें से चार मामलों में उन्हें सजा मिल चुकी है। लालू को पहले ही चाईबासा के दो व देवघर मामले में जमानत मिल चुकी है, जबकि दुमका कोषागार वाले में उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। वहीं, डोरंडा कोषागार वाले मामले में अभी निचली अदालत में सुनवाई चल रही है।

यह है सीआरपीसी की धारा 427
सीआरपीसी की धारा 427 के तहत सजा काट रहे किसी व्यक्ति को दूसरे मामले में दोबारा सजा सुनाई जाती है, तो सजा लगातार चलेगी। जब तक कि निचली अदालत अपने आदेश में यह स्पष्ट न करे कि सजाएं एक साथ चलेंगी। सीबीआई का दावा है कि लालू प्रसाद के मामले में भी ऐसा ही है। उनके मामले में न तो निचली अदालत ने सजा चलाए जाने को लेकर कोई स्पष्ट आदेश दिया है और न ही लालू की ओर इसके लिए निचली अदालत में कोई आवेदन दिया गया है। ऐसे में पहली सजा पूरी होने के बाद ही दूसरी सजा शुरू मानी जाएगी।

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