कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह लोहरदगा के पूर्व विधायक सुखदेव भगत एवं अन्य 14 आरोपियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत अन्य आरोप में मुकदमा चलेगा। एमपी/एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत ने दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। अदालत ने संज्ञान लेते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में कार्रवाई के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। साथ ही अदालत के निर्देश पर सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी कर दिया गया है। सुखदेव भगत समेत अन्य आरोपियों को अदालत में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से 25 जून को उपस्थिति दर्ज कराना है।
इन लोगों के खिलाफ चलेगा मुकदमा
सुखदेव भगत, आलोक कुमार साहू, बलराम भगत, प्रभात कुमार भगत, बबलू उर्फ मुजिबुल रहमान, रोहन श्याम, गजेंद्र राम, सिरिल बास्के, साहिद अहमद उर्फ बेलु, अनवर अंसारी, इरशाद अहमद, राजू कुरेशी उर्फ परवेज आलम, सुमित कुमार सिन्हा, मोइन अंसारी एवं तफिजुल अंसारी के खिलाफ मुकदमा चलेगा।
क्या है मामला
नगर परिषद लोहरदगा के कार्यपालक पदाधिकारी गंगाराम ठाकुर ने 28 मई 2018 को तत्कालीन विधायक सुखदेव भगत समेत अन्य पर नाजायज मजमा बनाकर लोक सेवक पर हमला करने, उसके सरकारी कार्य के निर्वहन में बाधा डालने समेत आरोप के तहत लोहरदगा थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 116/18) दर्ज करवाई थी। मामले के जांच अधिकारी ने घटना को सही पाया और ठोस साक्ष्य के साथ चार्जशीट दाखिल की। जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया।
ऐप पर पढ़ें