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गांडेय में नहीं हो सकता उपचुनाव, बीजेपी ने राज्यपाल के सामने क्या दी दलील; सोरेन पर लगाए आरोप

गांडेय में उपचुनाव को लेकर बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। बीजेपी ने उपचुनाव नहीं कराने को लेकर दलील दी हैं। इसके अलावा सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा।

Sneha Baluni हिन्दुस्तान, रांचीWed, 10 Jan 2024 02:43 AM
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राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाबूलाल मरांडी के द्वारा पिछले दिनों राजभवन भेजे गये पत्र की चर्चा की गई। इस पत्र में दावा किया गया है कि गांडेय विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव कराए जाने की स्थिति में राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। इस पत्र को चुनाव आयोग को प्रेषित करने का अनुरोध भी राज्यपाल से किया गया।

पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में राजभवन पहुंचे प्रदेश भाजपा के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महामंत्री डॉ. प्रदीप वर्मा व बालमुकुंद सहाय भी शामिल थे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मरांडी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गांडेय विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सत्तापक्ष के विधायक सरफराज अहमद को मुख्यमंत्री ने दबाव देकर इस्तीफा दिलवा दिया।

मरांडी ने कहा कि सरफराज अहमद पूरी तरह स्वस्थ हैं। वह देश से बाहर भी नहीं जा रहे हैं। ऐसे में उनका इस्तीफा अकारण नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जेल जाने से पहले लालू प्रसाद की तर्ज पर पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गांडेय में उपचुनाव नहीं कराया जा सकता है।

सेक्शन 151ए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत अगर सामान्य चुनाव में एक साल से कम का समय शेष हो तो उपचुनाव नहीं कराये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय (प्रमोद लक्ष्मण गुढ़ाधे बनाम भारत निर्वाचन आयोग) में यह स्पष्ट किया गया था कि अगर सामान्य चुनाव एक साल के अंदर होना हो तो उपचुनाव नहीं कराये जा सकते है। 8 जनवरी 2023, को उच्चतम न्यायालय की ओर से बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश जिसमें एक साल की अवधि से कम समय रहने पर भी उपचुनाव कराने का आदेश दिया गया था, उसपर रोक लगा दी गई है।

दिग्भ्रमित कर रहा सत्ताधारी गठबंधन बाबूलाल

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव दिसंबर 2024 में होने को है। सितंबर-अक्तूबर से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अत: सेक्शन 151 ए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और सर्वोच्च न्यायलय के आदेश के आलोक में उपचुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी गठबंधन दिग्भ्रमित कर रहा है।

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