ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News झारखंड234 पारा शिक्षकों को मिली जमानत, अदालत ने कहा बाल कल्याण करें शिक्षक

234 पारा शिक्षकों को मिली जमानत, अदालत ने कहा बाल कल्याण करें शिक्षक

राज्य स्थापना दिवस पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने आदि के आरोप में जेल में बंद 234 पारा शिक्षिकों को शनिवार को जमानत मिल गई। प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में जमानत पर सुनवाई के बाद अदालत...

234 पारा शिक्षकों को मिली जमानत, अदालत ने कहा बाल कल्याण करें शिक्षक
रांची, वरीय संवाददाताSat, 01 Dec 2018 07:09 PM
ऐप पर पढ़ें

राज्य स्थापना दिवस पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने आदि के आरोप में जेल में बंद 234 पारा शिक्षिकों को शनिवार को जमानत मिल गई। प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में जमानत पर सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत की सुविधा प्रदान की। जमानत देते हुए अदालत ने पारा शिक्षकों के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। अदालत ने कहा कि पारा शिक्षक बाल कल्याण से संबंधित कार्य करेंगे, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से इसकी रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी को देंगे। यह बाल कल्याण का कार्य एक माह के भीतर उन्हें करना है। अदालत ने कहा कि पारा शिक्षक बाल कल्याण का काम करते हैं, इसलिए वे बाल कल्याण का कार्य करें। अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बताया कि कुल 283 पारा शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसमें 234 को शनिवार को जमानत दी गई। 33 महिला पारा शिक्षिका सहित  34 पारा शिक्षकों को पूर्व में जमानत मिल चुकी है। 15 पारा शिक्षक अभी भी जेल में हैं। 


पारा शिक्षकों पर लगे हैं गंभीर आरोप 
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में स्थाईकरण सहित अन्य मांगों को लेकर पारा शिक्षको ने मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाया था। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंदोलन कर रहे पारा शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज की। लालपुर थाना में 15 नवंबर को कांड संख्या 432/18 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ धारा 144 (नाजायज मजमा लगाना), 323 (मारपीट करना), 341 (कानून हाथ में लेना), 337, 338 (संपत्ति को क्षति पहुंचाना), 307 (हत्या की कोशिश करना), 353 (सरकारी काम में बाधा पहुंचाना) का आरोप लगाया गया है। 

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें