पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते... झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते... झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

संक्षेप:

झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करने वाला व्यक्ति धार्मिक या निजी कानून का सहारा लेकर भी दूसरी शादी नहीं कर सकता, अदालत ने डॉ. अकील आलम के मामले में फैसला सुनाते हुए फैमिली कोर्ट के निर्णय को सही ठहराया।

Nov 11, 2025 06:36 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम और ऐतिहासिक निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करने के बाद कोई व्यक्ति धार्मिक या निजी कानून का सहारा लेकर दूसरी शादी नहीं कर सकता। अदालत ने यह फैसला धनबाद के पैथॉलॉजिस्ट डॉ. मो. अकील आलम के मामले में सुनाया, जिन्होंने अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी की थी। हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

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फैसले में कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 4(ए) के तहत विवाह तभी वैध है जब पति या पत्नी में से कोई भी पहले से जीवित जीवनसाथी न रखता हो। यह अधिनियम “नॉन ऑब्स्टांटे क्लॉज” के तहत लागू है और किसी भी निजी या धार्मिक कानून से ऊपर है। मालूम हो कि अकील आलम ने चार अगस्त 2015 को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह किया था। कुछ समय बाद उनकी पत्नी घर छोड़कर देवघर चली गईं।

अकील ने देवघर फैमिली कोर्ट में वैवाहिक अधिकार बहाली की याचिका दायर की, लेकिन पत्नी ने आरोप लगाया कि अकील पहले से शादीशुदा हैं और उनकी पहली पत्नी से दो बेटियां हैं। उसने यह भी कहा कि अकील ने संपत्ति अपने नाम करवाने का दबाव बनाया और मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई। सुनवाई के दौरान अकील ने स्वीकार किया कि उनकी पहली पत्नी जीवित हैं और विवाह के पंजीयन के समय यह तथ्य छिपाया गया था। देवघर फैमिली कोर्ट ने दूसरी शादी को अवैध घोषित किया, जिसके खिलाफ अकील ने हाईकोर्ट में अपील की थी।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
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