झारखंड में SIR शुरू, वोटरों को जमा करने होंगे ये कागज
संक्षेप: झारखंड में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसका पहला चरण 22 सितंबर को ही पूरा होने वाला है।
झारखंड में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसका पहला चरण 22 सितंबर को ही पूरा होने जा रहा है। इसके मद्देनजर शनिवार को टाउन हॉल में पांच विधानसभा क्षेत्रों के बीएलओ और सुपरवाइजर के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसमें उन्हें विस्तार से यह बताया गया कि अगले दो दिन में किस तरह कागजी प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट सौंपनी है। पहले चरण की रिपोर्ट को लेकर सभी बीएलओ को विस्तार से बताया गया कि उन्हें किन आंकड़ों पर काम करना है।
उन्हें 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची का मिलान करना है। पुरानी सूची में जो नाम नहीं हैं, उनकी संख्या का विवरण इस प्रारूप में भरना है। ऐसे मतदाताओं को अब बहुत सारे कागजात जमा करने होंगे, तभी उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा। बीएलओ को यह विवरण प्रपत्र में पांच श्रेणी ए, बी, सी, डी और ई में भरना है। श्रेणी ए में वैसे मतदाता होंगे, जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है। श्रेणी बी में वैसे मतदाता होंगे, जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। या फिर वैसे मतदाता, जिनका जन्म एक जुलाई 1987 से पहले हुआ है। श्रेणी सी में वैसे मतदाता रहेंगे, जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है। या फिर वैसे वोटर, जिनका जन्म एक जुलाई 1987 से दो दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। अर्थात जिनकी उम्र वोटर लिस्ट में 38 वर्ष से अधिक हो गई है। डी श्रेणी में वैसे मतदाता रहेंगे, जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है। वैसे मतदाता, जिनका जन्म दो दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। अर्थात जिनकी उम्र 18 से 21 वर्ष के बीच हो। ई श्रेणी में वैसे मतदाता होंगे, जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ है और वे विदेशी नागरिक हैं।
सभी श्रेणी के वोटर को जमा करने होंगे दस्तावेज
ए श्रेणी के वोटर को केवल गणना प्रपत्र एक रंगीन फोटो के साथ जमा करना है। बी श्रेणी के मतदाता को फॉर्म के साथ केवल स्वयं का एक दस्तावेज जो जन्मतिथि व जन्म स्थान को स्थापित करता है, उसे एक रंगीन फोटो के साथ जमा करना है। सी श्रेणी के वोटर को जन्मतिथि व जन्म स्थान प्रमाणित करने वाले दस्तावेज व माता-पिता दोनों में से किसी एक का दस्तावेज या 2003 की मतदाता सूची में माता-पिता का नाम रहने पर इसकी प्रति अपलोड करनी है। डी श्रेणी के वोटर को तीन दस्तावेज जमा करने होंगे। उसे स्वयं, मां-पिता दोनों का दस्तावेज और 2003 की सूची में माता-पिता का नाम रहने पर उसकी प्रति अपलोड करनी है।
उपचुनाव को लेकर घाटशिला में नहीं चलेगा SIR
हालांकि यह एसआईआर जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में ही चलाया जाएगा। उपचुनाव के मद्देनजर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल इसे नहीं चलाने का निर्णय निर्वाचन आयोग ने लिया है। उपचुनाव के बाद वहां इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।





