पीएलएफआई के तीन सहयोगियो को डेढ डेढ वर्ष कैद की सजा
सीजेएम आनंदमणि त्रिपाठी की अदालत ने पीएलएफआई के लिए काम करने वाले तीन आरोपियो को डेढ डेढ वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में बानो थाना में कांड संख्या 57/18 के तहत मामला दर्ज...
सीजेएम आनंदमणि त्रिपाठी की अदालत ने पीएलएफआई के लिए काम करने वाले तीन आरोपियो को डेढ डेढ वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में बानो थाना में कांड संख्या 57/18 के तहत मामला दर्ज है। जानकारी के अनुसार तात्कालिन थाना प्रभारी 18 अगस्त 2018 को गश्ती के लिए साहूबेडा की ओर निकले थे। इसी क्रम में पुलिस को देखते ही तीनो अपराधी भागने लगे। बाद में पुलिस ने दौडाकर तीनो को पकडा। पुलिस गिरफत में आने के बाद आरोपियों ने अपना नाम राम प्रसाद सिंह, जयचंद सिंह और तुरतन गुडिया बताया। तालाशी के क्रम में उक्त तीनो के पास से पुलिस ने पीएलएफआई का पर्चा बरामद भी किया था। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे लोग पीएलएफआई कमांडर गुज्जू गोप और जगेश्वर के लिए काम करते है। इधर दोनो पक्षो की दलीलें सुनने के बाद सीजेएम की अदालत ने उक्त फैसला सुनाया।