प्रत्याशियों को चुनावी व्यय से संबंधित मिला दिशा-निर्देश
सिमडेगा में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के व्यय संबंधी बैठक का आयोजन हुआ। व्यय प्रेक्षक ब्रजेश कुमार ने अधिकतम व्यय सीमा और चुनावी खर्च का लेखा-जोखा रखने के दिशा-निर्देश दिए। अध्यक्ष पद के लिए छह लाख और वार्ड पार्षद के लिए एक लाख पचास हजार रुपये तक खर्च की अनुमति है।

सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। नगर निकाय चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत सोमवार को नगर परिषद अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के लिए व्यय संबंधी बैठक का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यय प्रेक्षक ब्रजेश कुमार द्वारा प्रत्याशियों को चुनावी व्यय से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशियों के लिए अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गई है। इसके तहत नगर परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अधिकतम छह लाख रुपये तथा वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी एक लाख पचास हज़ार रुपये तक चुनावी खर्च कर सकते हैं। प्रेक्षक ने स्पष्ट किया कि निर्धारित सीमा से अधिक व्यय करना निर्वाचन नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
बैठक में प्रत्याशियों को चुनावी खर्च का सही एवं अद्यतन लेखा-जोखा रखने, व्यय रजिस्टर संधारित करने, समय-समय पर व्यय विवरण प्रस्तुत करने तथा प्रचार-प्रसार में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों का विवरण दर्ज करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने, अवैध व्यय से बचने एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। प्रशिक्षण के माध्यम से प्रत्याशियों को निष्पक्ष, स्वच्छ एवं नियम सम्मत चुनाव संपन्न कराने के लिए आवश्यक सावधानियों से अवगत कराया गया।
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