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वाहनो के दस्‍तावेजो को दुरुस्‍त रखें वाहन मालिक:एसडीओ

· चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करने वालो पर एसडीओ ने सख्‍त कार्रवाई करने का दिया...

वाहनो के दस्‍तावेजो को दुरुस्‍त रखें वाहन मालिक:एसडीओ
हिन्दुस्तान टीम,सिमडेगाTue, 15 Sep 2020 10:22 PM
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जिले के सभी वाहन चालक आवश्‍यक दस्‍तावेज को दुरुस्‍त कर ही वाहन का परिचालन करे। एसडीओ महेन्‍द्र कुमार ने मंगलवार को प्रेसवार्ता आयोजित कर बताया कि सरकार के निर्देश पर जिले में व्‍यापक रुप में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में समुचित दस्‍तावेज नहीं पाए जाने पर सरकार द्वारा पारित नए एक्‍ट के मुताबिक जुर्माना लगाया जा रहा है। एसडीओ ने बताया कि नए नियम के तहत जुर्माने की राशि में काफी वृद्धि हुई है। जिस कारण लोग जानकारी के अभाव में विभागीय अधिकारियो पर वसूली का आरोप लगाते है।

एसडीओ ने कहा कि जांच अभियान में एमवीआई एके झा के द्वारा पिछले दिनो एक ट्रक चालक को परमिट एवं अन्‍य कागाजात नहीं होने के कारण जुर्माना के लिए सिजर लिस्‍ट दिया गया था। एमवीआई के द्वारा ट्रक चालक को जुर्माने की रकम लगभग साठ हजार रुपए बताई गई थी। जुर्माने की राशि अधिक होने पर ट्रक चालक इसे वसूलीसमझते हुए इसकी शिकायत लिखित रुप में डीसी से की थी। एसडीओ ने कहा कि डीसी के निर्देश पर उन्‍होने ट्रक चालक एवं एमवीआई से मामले की जांच की और पाया कि एमवीआई द्वारा लगाया गया जुर्माना सरकारी निर्देश के अनुसार था। समझाने पर ट्रक चालक भी सहमत हुआ और अपनीगलती मानते हुए जुर्माने की पूरी राशि जमा की। एसडीओ ने सभी लोगो से एमवी एक्‍ट के प्रति जागरुक होते हुए नियमो का पालन करने की बात कही है। एसडीओ ने अवैध वसूली पर भी सख्‍त होते हुए कहा कि अगर कोई जांच के नाम पर अवैध राशि की मांग करता है तो उसकी जानकारी एसडीओ को दें संबंधित कर्मी या अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी।सप्‍ताह में तीन दिन जिले में सेवा देते है एमवीआईप्रेसवार्ता में उपस्थित एमवीआई एके झा ने भी ट्रक चालक को काटी गई जुर्माना के संबंध में विस्‍तृत जानकारी देते हुए कहा कि वे लोगो की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनहोने बताया कि सिमडेगा जिला में वे सोमवार, मंगलवार और बुधवार को रहते है। इसके बाद इनकी पोस्‍टिंग खूंटी जिला में भी होने के कारण तीन दिन खूंटी में रहते है। एमवीआई श्री झा ने भी एमवीएक्‍ट के विभिन्‍न धाराओ के तहत ली जाने वाली जुर्माने की जानकारी देते हुए कहा कि वाहन संचालक किसी को भी विभाग के नाम पर कोई राशि का भुगतान न करे।

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