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Hindi News झारखंड सिमडेगाशिक्षक हत्याकांड में विधायक एनोस एक्का को आजीवन कारावास

शिक्षक हत्याकांड में विधायक एनोस एक्का को आजीवन कारावास

बहुचर्चित पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्‍या के मामले में कोलेबिरा विधायक सह पूर्व मंत्री एनोस एक्‍का सहित दो लोगो को एडीजे नीरज कुमार श्रीवास्‍तव की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई...

बहुचर्चित पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्‍या के मामले में कोलेबिरा विधायक सह पूर्व  मंत्री एनोस एक्‍का सहित दो लोगो को एडीजे नीरज कुमार श्रीवास्‍तव की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई...
1/ 3बहुचर्चित पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्‍या के मामले में कोलेबिरा विधायक सह पूर्व मंत्री एनोस एक्‍का सहित दो लोगो को एडीजे नीरज कुमार श्रीवास्‍तव की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई...
बहुचर्चित पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्‍या के मामले में कोलेबिरा विधायक सह पूर्व  मंत्री एनोस एक्‍का सहित दो लोगो को एडीजे नीरज कुमार श्रीवास्‍तव की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई...
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बहुचर्चित पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्‍या के मामले में कोलेबिरा विधायक सह पूर्व  मंत्री एनोस एक्‍का सहित दो लोगो को एडीजे नीरज कुमार श्रीवास्‍तव की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई...
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हिन्दुस्तान टीम,सिमडेगाWed, 04 Jul 2018 01:36 AM
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बहुचर्चित पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या के मामले में कोलेबिरा विधायक सह पुर्व मंत्री एनोस एक्का सहित दो लोगो को एडीजे नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे की अदालत में विधायक एनोस एक्का विडीयो कांफ्रेसिंग के माध्यम से हाजिर हुए थे। जबकि दुसरा अभियुक्त धनेश बडाईक सिमडेगा मंडलकारा से सशरीर कोर्ट में उपस्थित था। दोनो अभियुक्त और उनके अधिवक्ताओं के समक्ष एडीजे श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि मृतक मनोज कुमार के बच्चें को देने का निर्देश कोर्ट ने दिया। इधर विधायक एनोस एक्का पर सजा की विंदु पर होने वाले सुनवाई को ले मंगलवार की सुबह से ही कोर्ट परिसर में गहमा गहमी का माहौल था। उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने पारा शिक्षक मनोज कुमार हाा मकी हत्या के आरोप में विधायक सहित दो लोगो को दोषी पाया था। न्यायालय ने तीन जुलाई को सजा की तिथि निर्धारित की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी सुभाष प्रसाद के अलावे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अभय मिश्रा उपसिथत थे।

इन धाराओ में मिली है विधायक एनोस एक्का को सजा

एडीजे एनके श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी विधायक एनोस एक्का और एक अन्य आरोपी धनेश बडाईक को आईपीसी की धारा 364, 302, 120 बी, 171 एफ, 201 और 27 आर्म्स एक्ट में दोनो को दोषी करार दिया। अदालत ने एनोस एक्का को धारा 302/120बी और धारा 364/120 बी में आजीवन कारावास और क्रमश: एक लाख एवं पचास हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष सजा की बात कोर्ट ने कही। इसके अलावे एनोस एक्का को धारा 201/120 बी के तहत तीन वर्ष कैद और दस हजार रुपए जुर्माना, धारा 171 एफ/120 बी के तहत एक वर्ष की सजा और 27 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। उक्त धारा में जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दो माह की अतिरिक्त कारावास की बात कोर्ट ने कही है।

धनेश बडाईक को इन धाराओ में मिली है सजा

एडीजे की अदालत ने पारा शिक्षक हत्याकांड के एक अन्य अभियुक्त धनेश बडाईक को भी सभी धाराओ में विधायक एनोस एक्का की ही तरह सजा सुनाई है। बस धनेश बडाइक से जुर्माना कम वसूले जाने की सजा कोर्ट ने दी है। एडीजे के कोर्ट ने धनेश को धारा 302/120 बी में आजीवन कारावास और पचास हजार रुपए जुर्माना, धारा 364/120 बी में आजीवन कारावास और बीस हजार रुपए जुर्माना, धारा 201/120 बी में तीन वर्ष कैद और दस हजार रुपए जुर्माना, धारा 171 एफ/120 बी में एक वर्ष कैद एवं 27 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोनो अभियुक्तो को जुर्माना की राशि मृतक मनोज कुमार के पत्नी और बच्चों को देने की बात कोर्ट ने कही।

फांसी की सजा के लिए हाई कोर्ट में करेगें अपील

एडीजे नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत के द्वारा अभियुक्त एनोस एक्का और धनेश बडाईक को दिए गए आजीवन कारावास की सजा से मृतक मनोज कुमार के भाई संतुष्ट नहीं है। उन्होने कहा कि अभियुक्तो को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी और इसके लिए वे लोग जल्द हाई कोर्ट में अपील करेगें।

न्याय के प्रति बढेगी आस्था: अधिवक्ता

पारा शिक्षक मनोज कुमार हत्याकांड में सुचक की ओर से कोर्ट में बहस करने वाले हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभय मिश्रा ने न्यायालय के फैसले पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि फैसले से लोगो में न्याय के प्रति आस्था बढी है। उन्होने कहा कि इस कांड के अभियुक्त बारुद गोप पर ट्रायल चल रहा है। उसके खिलाफ अभी फैसला नहीं आया है।

क्या है मामला

कोलेबिरा प्रखंड के लसिया गांव निवासी पारा शिक्षक मनोज कुमार का अपहरण 26 नवम्बर 2014 को जटाटांड स्कूल से हुई थी। और इसके बाद 27 नवम्बर की सुबह जंगल से मनोज की लाश बरामद की गई थी। मामले में मृतक के भाई संजय कुमार के द्वारा विधायक एनोस एक्का, पीएलएफआई कमांडर बारुद गोप सहित सात आठ अज्ञातो

के उपर प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर विधायक एनोस एक्का को 26 नवम्बर 2014 की रात को उसके ठाकुरटोली स्थित आवास से गिरफतार कर जेल भेज दिया गया था। प्राथमिकी के आधार पर तत्कालिन थाना प्रभारी कोलेबिरा ने प्राथमिकी अभियुक्त विधायक एनोस एक्का एवं अन्य पर धारा कांड संख्या 58/14 में मामला दर्ज किया था। इसके बाद लगभग तीन साल सात महीने तक कोर्ट में ट्रायल चला और 30 जून को कोर्ट ने अभियुक्त एनोस एक्का और धनेश बडाईक को दोषी करार दिया था।

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