सब्जी में रंग का प्रयोग किया तो होगी कार्रवाई: एसडीओ
एसडीओ महेन्द्र कुमार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधान के अनुसार खाद्य कारोबार करने से पहले पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है।...
सिमडेगा हिन्दुस्तान प्रतिनिधि
एसडीओ महेन्द्र कुमार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधान के अनुसार खाद्य कारोबार करने से पहले पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है। गुरुवार को एसडीओ ने पंजीकरण कराने से संबंधित एसडीओ कार्यालय परिसर में खाद्य अनुश्रप्ति/निबंधन कैम्प लगाया। तथा पंजीकरण नहीं कराने पर छः माह का कारावास एवं पाँच लाख रूपये की जुर्माना का प्रावधान होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिना खाद्य अनुज्ञप्ति अथवा निबंधन के खाद्य व्यापार का संचालन करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम -2006 के तहत सजा एवं अर्थदंड का प्रावधान है। 28 फरवरी के बाद यदि निरीक्षण/छापेमारी के क्रम में किसी भी खाद्य व्यवसायवेता के पास बिना अनुज्ञप्ति अथवा निबंधन के कारोबार करते पकड़े जाने पर अर्थदंड़ अधोरोपित किया जा सकता है। उन्होंने सब्जी में किसी तरह का रंग का प्रयोग नहीं करने का निर्देश देते हुए कहा कि रंग का प्रयोग करने पर विधि सम्त कारवाई की जाएगी। एसडीओ ने होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, थोक विक्रेता को अपने खाद्य प्रतिष्ठानों की साफ-सफाई, शुद्धता एवं स्वच्छता का ध्यान रखने, मिठाई में किसी भी तरह का हानिकारक पदार्थों का मिलावट न करें करने का भी निर्देश दिया। मौके पर खाद्य व्यवसाय,कारोबारी, ठेला एवं खुमचा संचालकों द्वारा 37 आवेदन जमा किया गया। जिसमें 12 आवेदनों को ऑन द स्पॉट निष्पादित किया गया। मौके पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, मो मनजर हुसैन, प्रज्ञा केन्द्र संचालक अमित श्रीवास्तव, अनुज कुमार सिंह आदि उपस्थित थे।