आर्म्सं एक्ट के आठ आरोपियो को कैद की सजा
एडीजे मदुरेश कुमार वर्मा की अदालत ने आर्म्स एक्ट के आठ आरोपियो को कैद की सजा सुनाई है। पहला मामला बोलबा थाना कांड संख्या 13/10 के तहत दर्ज...
एडीजे मदुरेश कुमार वर्मा की अदालत ने आर्म्स एक्ट के आठ आरोपियो को कैद की सजा सुनाई है। पहला मामला बोलबा थाना कांड संख्या 13/10 के तहत दर्ज है। जिसमें आर्म्स एक्ट के आरोपी चरकू खडिया को पांच वर्ष कैद और बीस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। वहीं दुसरा मामला कुरडेग थाना कांड संख्या 26/15 के तहत दर्ज है। जिसमें आर्म्स एक्ट के आरोपी प्रमोद मांझी, गजेन्द्र मांझी और निलांबर मांझी को भी पांच पांच वर्ष कैद और दस दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। वहीं तीसरा मामला पाकरटांड थाना कांड संख्या 02/17 के तहत दर्ज है। जिसमें निालंबर सिंह, कमल तिर्की, हेमंत और डोन तीडू को चार चार वर्षकैद और दस दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर सभी आरोपियो को छह छह माह का अतिरिक्त कारावासकी सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष से एपीपी सुभाष प्रसाद ने दलीलें पेश की।