Simdega News: 13 वर्षीय छात्र की मौत पर कोर्ट ने दिया 29 लाख रुपये मुआवजा भुगतान का आदेश
Simdega News: सिमडेगा में एक अदालत ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 13 वर्षीय छात्र के माता-पिता को 29 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी को यह राशि 60 दिनों के भीतर चुकानी होगी। न्यायालय ने कहा कि नाबालिग की मृत्यु पर मुआवजा केवल अनुमान पर नहीं, बल्कि संभावित आय के आधार पर तय होना चाहिए।

Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। पीडीजे सह मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण के न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने सड़क दुर्घटना में असमय जान गंवाने वाले 13 वर्षीय छात्र के मामले में मृतक छात्र के माता-पिता को 29 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश संबंधित बीमा कंपनी को दिया है। पूरी मुआवजा राशि का भुगतान बीमा कंपनी को आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर देना होगा।
न्यायालय का निर्णय
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि किसी नाबालिग छात्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुआवजे की गणना केवल अनुमान के आधार पर नहीं की जा सकती। ऐसे मामलों में मृतक की संभावित आय का निर्धारण सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर किया जाना चाहिए। अदालत ने माना कि किसी भी परिवार के लिए कम उम्र में संतान की मृत्यु केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि अपूरणीय मानसिक और भावनात्मक क्षति भी होती है। ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्धारित मानकों के अनुरूप न्यायसंगत एवं उचित मुआवजा प्रदान किया जाना आवश्यकता है। इसी आधार पर विस्तृत गणना के बाद बीमा कंपनी को 29 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला वर्ष 2024 में हुई सड़क दुर्घटना से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में गवाही शुरू होने के मात्र तीन माह के भीतर ही न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर अंतिम निर्णय सुना दिया। गौरतलब है कि मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण सिमडेगा की अदालत इससे पहले भी एक अन्य मामले में सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दे चुकी है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


