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मारपीट के आरोप में दम्पति को कैद की सजा

पीडीजे कुमार कमल की अदालत ने मारपीट के आरोप दंपति को तीन तीन वर्ष कैद और दो दो हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में ठेठईटांगर थाना में कांड संख्‍या 37/15 के तहत मामला दर्ज...

मारपीट के आरोप में दम्पति को कैद की सजा
हिन्दुस्तान टीम,सिमडेगाWed, 22 Jan 2020 01:27 AM
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पीडीजे कुमार कमल की अदालत ने मारपीट के आरोप दंपति को तीन तीन वर्ष कैद और दो दो हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में ठेठईटांगर थाना में कांड संख्‍या 37/15 के तहत मामला दर्ज है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के कुडपानी बगीचाटोली निवासी 28 अगस्‍त 2015 को दशरथ गोप और उसकी पत्‍नी कमला देवी ने लक्षमण गोप को टांगी से मार कर गंभीर रुप से घायल कर दिया था। घटना के बाद पुलिस ने दम्‍पति को गिरफतार कर जेल भेज दिया था। बाद में दोनो पक्षो की दलीलें सुनने के बाद पीडीजे की अदालत ने उक्‍त फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष से पीपी महेन्‍द्र सिंह ने दलीलें पेश की। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर तीन तीन वर्ष अलग से कैद की सजा सुनाई है।

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