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17 जून को सिमडेगा में एनोस एक्का का घर घेरेंगे एएसए सदस्य

सीएनटी-एसपीटी एक्ट में हुए संशोधन के विरोध में आदिवासी सेगेंल अभियान (एएसए) के सदस्य 17 जून को दिन के 11 बजे कोलेबिरा विधायक एनोस एक्का के आवास का घेराव करेंगे। एएसए के प्रदेश संयोजक थिओदोर किड़ो ने...

17 जून को सिमडेगा में एनोस एक्का का घर घेरेंगे एएसए सदस्य
हिन्दुस्तान टीम,सिमडेगाFri, 16 Jun 2017 10:52 PM
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सीएनटी-एसपीटी एक्ट में हुए संशोधन के विरोध में आदिवासी सेगेंल अभियान (एएसए) के सदस्य 17 जून को दिन के 11 बजे कोलेबिरा विधायक एनोस एक्का के आवास का घेराव करेंगे। एएसए के प्रदेश संयोजक थिओदोर किड़ो ने बताया कि घेराव कार्यक्रम में एएसए के हजारो सदस्य उपस्थित रहेंगे, जिसमें एएसए के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलखान मुर्मू उपस्थित रहेंगे। घेराव कार्यक्रम के बाद संगठन के पदाधिकारियों का बैठक होगी। बैठक में अब तक के क्रियाकलापों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने एएसए के सदस्यों को वीर माटी लोटा जन समर्थन कार्यक्रम की रिपोर्ट के साथ सभी सदस्यों को समय पर उपस्थित होने का आग्रह किया है। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन मुस्तैद : घेराव कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। घेराव कार्यक्रम में किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। पुलिस प्रशासन की टीम ने शुक्रवार को अभियान एसपी निर्मल गोप और एसडीपीओ अमित कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल के जवानों को अलबर्ट एक्का स्टेडियम में मॉक ड्रिल का पूर्वाभ्यास कराया गया। साथ ही पुलिस बल के जवानों को प्रदर्शनकारियों से निपटने का भी अभ्यास कराया गया।इधर सीओ प्रवीण कुमार सिंह, कार्यपालक दंडाधिकारी कुमार मयंक भूषण, थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने शुक्रवार की शाम ठाकुरटोली स्थित कोलेबिरा विधायक एनोस एक्का के घर तक का निरीक्षण किया। साथ ही एएसए के सदस्यों से निपटने व विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए रणनीति तैयार की। आवास के आसपास लगी धारा 144 : शुक्रवार की शाम एसडीओ ने विधायक एनोस एक्का के ठाकुरटोली स्थित आवास के 100 मीटर की दूरी तक धारा 144 लगा दी है। एसडीओ ने धारा 144 लगाते हुए कहा है कि उक्त धारा शनिवार को सुबह छह बजे से शाम सात बजे तक प्रभावी रहेगी। धारा के प्रभावी क्षेत्र में एक साथ चार से अधिक व्यक्ति का आना जाना प्रतिबंधित किया गया है।इसके साथ ही साथ किसी भी प्रकार का हथियार का प्रदर्शन, यातायात में रुकावट करना, विधि व्यवस्था भंग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। धारा का उल्लंघन किए जाने पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई करने की बात एसडीओ ने कही है।

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