सरायकेला के चर्चित तबरेज हत्याकांड में दस आरोपी दोषी करार
सरायकेला- खरसावां के चर्चित तबरेज हत्याकांड में अदालत ने मंगलवार को दस आरोपियों को दोषी करार दिया। इस मामले में दो आरोपियों को अदालत पहले ही रिहा कर...
। सरायकेला- खरसावां के चर्चित तबरेज हत्याकांड में अदालत ने मंगलवार को दस आरोपियों को दोषी करार दिया। इस मामले में दो आरोपियों को अदालत पहले ही रिहा कर चुकी है, जबकि एक की मौत हो चुकी है। अदालत 5 जुलाई को सजा सुनाएगी। 19 जून 2019 में सरायकेला के धतकीडीह में हुए इस मॉब लीचिंग घटना की गूंज संसद तक सुनाई पड़ी थी।
इन्हें अदालत ने माना दोषी : इस मामले की सुनवाई एडीजे वन अमित शेखर की अदालत में चल रही थी। इस मामले मं 36 गवाहों के बयान अदालत में लिये गये थे। इस चर्चित हत्याकांड के दो आरोपी सत्यनारायण नायक और सुमंत महतो को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में मामले से रिहा किया गया। अन्य आरोपियों प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीमसेन मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, महेश महाली, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली और सुनामो प्रधान को अदालत ने दोषी माना है।
यह है मामला : सरायकेला के धातकीडीह गांव में 18 जून 2019 को घर में चोरी की नीयत से घुसे तबरेज अंसारी की पिटाई भीड़ ने की थी। पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था, पुलिस ने तबरेज को सरायकेला मंडल कारा भेज दिया था। जेल में ही उसकी तबीयत बिगड़ी थी जिसके बाद सरायकेला सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान घटना के दो दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। मामले को लेकर उस समय इसे मॉब लिंचिंग के रूप में भी प्रचारित करने का प्रयास भी किया गया था। इस संबंध में मृतक तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन की शिकायत पर मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस अनुसंधान के क्रम में कुल 13 लोगों को आरोपी बना कर गिरफ्तार किया गया था। जिसमें मामले के एक आरोपी कुशल महाली का निधन हो चुका है।
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