झारखंड में न्यूनतम मजदूरी की नई दरें घोषित, 1 अप्रैल 2026 से लागू
झारखंड सरकार ने राज्य के कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। शहरी क्षेत्रों को 'ए' और 'बी' श्रेणियों में बांटा गया है। 'ए' श्रेणी के तहत दैनिक और मासिक वेतन दरें तय की गई हैं, जिसमें महंगाई भत्ता शामिल है।

सरायकेला । झारखंड सरकार ने राज्य के कामगारों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में प्रभावी हो गई हैं। सरकार ने राज्य के शहरों को दो श्रेणियों ए और बी में बांटकर दैनिक और मासिक वेतन तय किया है, जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी शामिल है। ‘ए’ श्रेणी के शहरों में मजदूरी दरसरकार ने रांची, चास, धनबाद, देवघर, हजारीबाग और आदित्यपुर नगर निगम के साथ-साथ जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र को 'ए श्रेणी' में रखा है। अकुशल 515 रुपया प्रतिदिन एंव 13,385 रुपया मासिक तय किया गया है ।
अर्धकुशल में 540 रुपया प्रतिदिन, 14,043 रुपया मासिक तय किया गया है ।कुशल व लिपिकीय 712 रुपया प्रतिदिन तथा 18,504 रुपया मासिक, अतिकुशल 821 रुपया प्रतिदिन एंव 21,336 रुपया मासिक मिलेगा ।'ए श्रेणी' के शहरों को छोड़कर राज्य के अन्य सभी जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों को 'बी श्रेणी' में रखा गया है। यहाँ अकुशल 491 रुपया प्रतिदिन एंव 12,756 रुपया मासिक, अर्धकुशल 515 रुपया प्रतिदिन तथा 13,385 रुपया मासिक, कुशल व लिपिकीय 679 रुपया प्रतिदिन एंव 17,646 रुपया मासिक, अतिकुशल 783 रुपया प्रतिदिन तथा 20,363 रुपया मासिक तय किया गया है ।श्रम विभाग द्वारा जारी इस अधिसूचना की खास बात यह है कि तय किए गए मासिक मानदेय में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी जोड़ दिया गया है। इससे निजी कंपनियों, आउटसोर्सिंग संस्थाओं और दैनिक वेतनभोगियों के रूप में काम करने वाले लाखों मजदूरों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
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