सरायकेला: नाबालिग से यौन शोषण के दोषी सिद्धार्थ किस्कू को 25 साल की कड़ी सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
सरायकेला की अदालत ने नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में सिद्धार्थ किस्कू को 25 साल की सजा सुनाई। आरोपी ने लड़की को दशमी पूजा दिखाने के बहाने ले जाकर उसके साथ जबरन संबंध बनाए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया और अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत सजा दी।

सरायकेला, संवाददाता । सरायकेला की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने आरोपी सिद्धार्थ किस्कू को दोषी करार देते हुए 25 साल सश्रम कारावास (कड़ी कैद) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि न देने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त 4 महीने की जेल काटनी होगी। अदालत ने यह सजा पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत सुनाई है। दशमी पूजा दिखाने के बहाने ले गया था आरोपीदर्ज मामले के अनुसार, घटना 15 दिसंबर 2024 की है।
आरोपी सिद्धार्थ किस्कू दोपहर करीब 3 बजे अपनी स्कूटी से 13 वर्षीय नाबालिग दोस्त के घर पहुंचा। वह लड़की को दशमी पूजा दिखाने के बहाने अपने साथ ले गया। दोनों ने वहां मिलकर डांस किया। इसके बाद शाम करीब 4 बजे आरोपी लड़की को वापस घर छोड़ने के बहाने गांव के मुख्य रास्ते से न ले जाकर दूसरे सुनसान रास्ते से ले गया। रास्ते में मौका पाकर सिद्धार्थ ने स्कूटी रोकी और लड़की को अकेला पाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। विरोध करने पर उसने लड़की को शादी करने का झांसा दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पीड़ित लड़की को गम्हरिया बस स्टैंड के पास छोड़कर खुद अपने घर भाग गया। परेशान लड़की ने जब अपने पिता से संपर्क किया, तो पिता ने उसे सरायकेला थाना पहुंचने को कहा। पिता उसे थाने से वापस घर लेकर आए। लोकलाज और डर के कारण पीड़िता ने तुरंत कुछ नहीं कहा, लेकिन घटना के 4 दिन बाद उसने अपने पिता को सारी आपबीती सुनाई। इसके बाद पीड़िता के पिता ने 21 दिसंबर 2024 को सरायकेला थाना में सिद्धार्थ किस्कू के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आज उसे कठोर सजा सुनाई।
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