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कोरोना वायरस को लेकर बंदियों को किया गया जागरूक, 31 तक नहीं होंगे सशरीर पेश

उच्च न्यायालय एवं प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में बुधवार को मंडल कारा सरायकेला में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में...

कोरोना वायरस को लेकर बंदियों को किया गया जागरूक, 31 तक नहीं होंगे सशरीर पेश
हिन्दुस्तान टीम,सराईकेलाThu, 19 Mar 2020 02:05 AM
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उच्च न्यायालय एवं प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में बुधवार को मंडल कारा सरायकेला में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में मुख्य रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुलदीप व जिला आरसीएच पदाधिकारी डॉ जुझार माझी उपस्थित थे। डॉ माझी ने बंदियों को कोरोना वायरस के संबंध में जानकारी देते हुए इसके फैलने, लक्षण व रोकथाम के बारे में बताया। कहा, बंदियों को थोड़े-थोड़े अंतराल में साबुन से हाथ धुलवायें व पूरे कारा परिसर को सैनेटाइज्ड करते रहें।

31 मार्च तक सशरीर पेश नहीं होंगे बंदी: डीएलएसए सचिव कुलदीप मान ने कहा उच्च न्यायालय के निर्देश पर किसी भी बंदी को कोर्ट में सशरीर पेश नहीं होना है। बंदियों को सुनवाई के दौरान वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी करायी जायेगी। कहा, कारा में आ रहे नये बंदियो को नये वार्ड में रखकर गहन जांच की जाए। उन्होंने कोरोना वायरस की जानकारी देते हुए कहा इससे घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि केवल सावधान रहने की जरूरत है। डीएलएसए सचिव ने मंडल कारा में बाहर से कोई भी सामान अंदर नहीं आने देने की बात कही। मौके पर कई अन्य उपस्थित थे।

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