Saraikela News: होटल संचालक को चाकू मारने वाले आरोपी रंजीत पांडेय को 18 महीने की हुई सजा
Saraikela News: सरायकेला में एक होटल संचालक विजय कुमार यादव के साथ मारपीट और चाकू से वार करने के मामले में आरोपी रंजीत पांडेय को अदालत ने 18 महीने की सजा सुनाई है। यह घटना 7 अप्रैल, 2022 को हुई थी जब आरोपी ने खाना खाने के बाद पैसे नहीं दिए।

Saraikela News: सरायकेला। होटल में खाना खाने के बाद रुपये मांगने पर संचालक के साथ मारपीट करने और चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी रंजीत पांडेय को 18 महीने (डेढ़ साल) की सजा सुनाई है। आरोपी आदित्यपुर के एस-टाइप का रहने वाला है। यह घटना 7 अप्रैल, 2022 की है। आरआईटी थाना क्षेत्र के रहने वाले विजय कुमार यादव (42 वर्ष) गम्हारिया स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के सामने एक होटल चलाते हैं। घटना के दिन दोपहर करीब 2:15 बजे आरोपी रंजीत पांडेय उनके होटल में खाना खाने आया था।
खाना खाने के बाद आरोपी बिना रुपये दिए जाने लगा। जब होटल संचालक विजय ने उससे रुपये मांगे तो रंजीत ने कहा कि उधार लिख लो और वहां से निकलने लगा। विजय द्वारा नकद रुपये देने का दबाव बनाने पर रंजीत आक्रोशित हो गया और विजय के साथ मारपीट शुरू कर दी। जान बचाने के लिए जब विजय वहां से भागने लगा तो रंजीत ने उसे पीछे से पकड़ लिया और चाकू से वार कर दिया। इस हमले में विजय कुमार यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गया।


