
सड़क दुर्घटना प्रकरण में मृतक के आश्रित को मिला तीन लाख का चेक
सड़क दुर्घटना प्रकरण में मृतक के आश्रित को मिला 3 लाख का चेक, सड़क दुर्घटना प्रकरण में मृतक के आश्रित को मिला 3 लाख का चेक
सरायकेला, संवाददाता। मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत सड़क दुर्घटना से संबंधित एक प्रकरण में मृतक के आश्रित को नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि भुगतान की प्रक्रिया संचालित की गई। द्वितीय किस्त के रूप में 3 लाख रुपया का भुगतान मृतक के आश्रित सीताराम महतो और सिमती महतो को किया गया। इससे पूर्व प्रथम किस्त के रूप में भी 3 लाख रुपया का भुगतान मृतक के आश्रित को किया जा चुका है। राजनगर के छोटाबांकी निवासी सीताराम महतो-सिमती महतो के पुत्र बलदेव महतो का सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। जिनका रोड एक्सीडेंट इंश्योरेंस के तहत 9,41,517 रुपया मिलना है। जिसके तहत शुक्रवार को द्वितीय क़िस्त प्रदान की गई।
अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार की उपस्थिति में कार्यपालक दंडाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी, नीलाम पत्र शाखा के कमलेश कुमार दास की उपस्थिति में मृतक के आश्रित को चेक प्रदान किया गया। जिला प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि सड़क दुर्घटना से संबंधित मामलों में मृतक के आश्रितों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए पारदर्शी, विधिसम्मत और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की गई ताकि प्रभावित परिवार को त्वरित राहत मिल सके। इसी क्रम में जिले के सभी वाहन चालकों से अपील की गई कि वे वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज सदैव साथ रखें। इन दस्तावेजों की उपलब्धता न केवल कानूनी दायित्व है, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में बीमा दावा, क्षतिपूर्ति भुगतान एवं विधिक प्रक्रिया को सरल एवं सुचारू बनाने में अत्यंत उपयोगी होती है।

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