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गैरइरादतन हत्या में दस साल कैद

व्यवहार न्यायालय में एडीजे प्रथम राजीव रंजन की अदालत ने बरहरवा थाना क्षेत्र के गणेशपुर में हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में अर्जुन मंडल को दोषी करार देते हुए दस साल की सश्रम कारावास एवं पांच हजार...

गैरइरादतन हत्या में दस साल कैद
हिन्दुस्तान टीम,साहिबगंजSat, 01 Dec 2018 10:03 PM
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व्यवहार न्यायालय में एडीजे प्रथम राजीव रंजन की अदालत ने बरहरवा थाना क्षेत्र के गणेशपुर में हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में अर्जुन मंडल को दोषी करार देते हुए दस साल की सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पांच हजार रुपए अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त तीन महीने की सजा सुनाई है। जमीन विवाद को लेकर गणेशपुर में हुए मारपीट के मामले में मसोमात सल्लो (60) की मौत 17 अक्टूबर 2006 को हो गई थी। इस मामले में केस दर्ज कराया गया था।

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