Sahibganj News: नया बिजली कनेक्शन देने से पहले होगी वायरिंग की जांच
Sahibganj News: साहिबगंज में नया बिजली कनेक्शन देने से पहले आवेदक के घर या प्रतिष्ठान की वायरिंग की जांच की जाएगी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) द्वारा निर्धारित सख्त नियमों के तहत, केवल सुरक्षित वायरिंग वाले उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन मिलेगा। आईएसआई मार्क वायर का उपयोग एवं दूसरे मकान में कनेक्शन का प्रतिबंध भी लागू होगा।

Sahibganj News: साहिबगंज। नया बिजली कनेक्शन देने से पहले संबंधित आवेदक के घरों या प्रतिष्ठान के वायरिंग की जांच होगी। जांच में बिजली कनेक्शन तकनीकी रूप से सही पाये जाने पर ही नया एलटी कनेक्शन दिया जाएगा। दरसल, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने बिजली से होने वाले हादसों पर रोक लगाने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। इसके तहत अब नए एलटी कनेक्शन देने से पहले लाभूक के घर या प्रतिष्ठानों लगे वायरिंग की जांच होगी। वायरिंग जांच के दौरान उपयुक्त क्षमता का एमसीबी व आरसीसीबी लगा होना चाहिए। इससे ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अर्थ लीकेज व करंट लगने जैसी दुर्घटनाओं से बचाव होगा। पूरा निरीक्षण करने के बाद जेबीवीएनएल के कर्मी संतुष्ट होंगे तो ही नया एलटी कनेक्शन दिया जा सकेगा। बगैर सुरक्षा उपकरणों के किसी भी उपभोक्ता को नया बिजली कनेक्शन नहीं मिल सकेगा। जिन भवनों की वायरिंग मानकों के अनुरूप नहीं होगी या जहां ढीले एवं असुरक्षित तार पाए जाएंगे, वहां नया सेवा कनेक्शन नहीं मिल सकेगा。
आईएसआई मार्क वायर का होगा उपयोग
जेबीवीएनएल ने स्पष्ट किया है कि बिजली कनेक्शन देने के लिए केवल आइएसआइ प्रमाणित एवं निर्धारित गुणवत्ता वाले सर्विस वायर का ही उपयोग किया जाएगा। घटिया गुणवत्ता अथवा कम क्षमता वाले तारों का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। निगम का मानना है कि निम्न गुणवत्ता के तार बिजली दुर्घटनाओं और आग लगने की प्रमुख वजह बनते हैं। उपभोक्ता के स्वीकृत लोड के अनुसार ही सर्विस वायर की क्षमता तय होगी। जिससे तारों के गर्म होने, वोल्टेज ड्रॉप और आग लगने जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा। यदि उपभोक्ता को अधिक बिजली की आवश्यकता है तो पहले स्वीकृत लोड बढ़वाना होगा।
दूसरे मकान-दुकान को बिजली देना प्रतिबंधित
जेबीवीएनएल ने स्पष्ट किया है कि किसी एक परिसर के लिए स्वीकृत बिजली कनेक्शन का उपयोग केवल उसी परिसर में किया जा सकेगा। उसी कनेक्शन से दूसरे मकान, दुकान, प्लॉट या भवन तक बिजली पहुंचाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि एक से अधिक परिसरों में बिजली चाहिए तो प्रत्येक परिसर के लिए अलग बिजली कनेक्शन लेना होगा। उपभोक्ता अपने यहां के कनेक्शन से दूसरे के घरों, दुकानों में बिजली नहीं देंगे। घरेलू कनेक्शन का व्यावसायिक उपयोग अथवा बिना अनुमति श्रेणी बदलकर बिजली उपयोग करने पर कारवाई होगी। उपभोक्ताओं को स्वीकृत लोड के भीतर ही बिजली का उपयोग करना होगा। अतिरिक्त लोड की जरूरत होने पर उसकी स्वीकृति लेनी होगी।
जेबीवीएनएल से इसे लेकर निर्देश जारी कर दिया है। उसी के अनुरूप अब नये कनेक्शन मिल सकेंगे। इसे लेकर सभी को जानकारी देते जरुरी काम किये जायेंगे।
राज कुमार, विद्युत अधीक्षण अभियंता, साहिबगंज सर्किल


