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होल्डिंग टैक्स विवाद का निपटारा अब होगा आसान

नगर निकायों और नागरिकों के बीच होल्डिंग टैक्स के विवाद का निपटारा अब आसान होगा। राज्य सरकार जल्दी ही झारखंड संपत्ति कर पर्षद का गठन करने जा रही है। यह पर्षद होल्डिंग टैक्स ही नहीं बल्कि नगर निकायों...

होल्डिंग टैक्स विवाद का निपटारा अब होगा आसान
हिन्दुस्तान टीम,रांचीWed, 06 Sep 2017 12:25 AM
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नगर निकायों और नागरिकों के बीच होल्डिंग टैक्स के विवाद का निपटारा अब आसान होगा। राज्य सरकार जल्दी ही झारखंड संपत्ति कर पर्षद का गठन करने जा रही है। यह पर्षद होल्डिंग टैक्स ही नहीं बल्कि नगर निकायों की ओर से वसूले जाने वाले हर तरह के संपत्ति करों के लिए अपीलीय प्राधिकार होगा। इसमें आम नागरिक से लेकर नगरीय निकाय तक अपील कर सकेंगे। झारखंड संपत्ति कर पर्षद के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए मुख्य सचिव राजबाला वर्मा की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन कर दिया गया है। इस समिति में झारखंड के विकास आयुक्त, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव और विधि विभाग के प्रधान सचिव सदस्य रहेंगे। यह चयन समिति झारखंड संपत्ति कर पर्षद की संरचना एवं अपील नियमावली के प्रावधानों के तहत योग्य एवं पर्याप्त अनुभव प्राप्त व्यक्तियों का झारखंड संपत्ति कर पर्षद के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगी। इसके अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव की अर्हता रखी गई है। झारखंड नगरपालिका अधिनियम में है प्रावधान झारखंड संपत्ति कर पर्षद के गठन का प्रावधान नगरपालिका अधिनियम-2011 के अध्याय 17 की धारा-153 और 169 में किया गया है। इस पर्षद के जिम्मे नगरपालिका के संपत्तियों की गणना और संपत्तियों का मूल्यांकन भी है। इसके अलावा संपत्ति कर या होल्डिंग टैक्स में उत्पन्न विवादों और अपीलों पर भी निर्णय की जिम्मेवारी रहेगी। यहां आम नागरिक से लेकर नगर निकाय तक अपील कर सकेंगे।

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