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धोखाधड़ी से प्राप्त की रकम वापस करने की शर्त पर आरोपी को मिली जमानत

रांची। अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत ने नौकरी लगाने का झांसा देकर बेरोजगार युवक से 4.50 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में जेल में बंद आरोपी...

धोखाधड़ी से प्राप्त की रकम वापस करने की शर्त पर आरोपी को मिली जमानत
हिन्दुस्तान टीम,रांचीSun, 04 Jun 2023 02:20 AM
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रांची। अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत ने नौकरी लगाने का झांसा देकर बेरोजगार युवक से 4.50 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में जेल में बंद आरोपी अंबरीश श्रीवास्तव को रकम वापस की शर्त पर जमानत की सुविधा प्रदान की गई है। जेल जाने के बाद आरोपी ने जमानत अर्जी दायर की थी। सुनवाई के दौरान उसे सुलह के लिए मध्यस्थता केंद्र भेज दिया गया था। जहां मध्यस्थता के लिए मध्यस्थ एलके गिरि को नामित किया गया था। मध्यस्थता केंद्र में ठगी के शिकार युवक रंजीत कुमार मंडल एवं आरोपी के बीच सुलह हुआ। मध्यस्थता के तहत सहमति बनी कि आरोपी पीड़ित युवक रंजीत मंडल को चार किस्तों में 4.50 लाख रुपये का भुगतान करेगा। इसी शर्त पर आरोपी जेल से बाहर निकला है। बता दें कि पीड़ित युवक ठगी के बाद अरगोड़ा थाना में साल 2021 में अंबरीश श्रीवास्तव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। निचली अदालत से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद वह हाईकोर्ट गया। जहां उसे राहत नहीं मिली। इसके बाद उसको जेल जाना पड़ा।

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