
पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत
रांची में बेड़ो पुलिस द्वारा पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप से 25.38 लाख रुपये की बरामदगी के मामले में उसकी पत्नी शकुंतला देवी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए अमानुल्लाह और जस्टिस विनोद एस चंद्र की खंडपीठ ने की। एनआईए ने इस मामले की जांच की थी।
रांची। बेड़ो पुलिस की कार्रवाई में पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप से 25.38 लाख रुपये की बरामदगी के मामले में आरोपी उसकी पत्नी शकुंतला देवी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए अमानुल्लाह और जस्टिस विनोद एस चंद्र की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने शकुंतला देवी को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। मामले से जुड़े रिकॉर्ड के अनुसार, बेड़ो थाना में इस संबंध में 10 नवंबर 2016 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में 19 जनवरी 2018 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस केस को टेकओवर कर लिया था और आगे की जांच अपने हाथ में ले ली थी।
एनआईए द्वारा मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद से शकुंतला देवी न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे राहत मिली है।

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