आवारा कुत्तों से मुक्ति के लिए डीसी ने दिए निर्देश
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत बुधवार को खूंटी में एक बैठक हुई, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सालयों और सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को हटाने के उपायों पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करें और डॉग बाइट मामलों पर विशेष ध्यान दें।

खूंटी, संवाददाता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सालयों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं अन्य संस्थागत परिसरों को स्ट्रे डॉग (आवारा कुत्तों) से मुक्त रखने को लेकर बुधवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त श्रीमती आर. रॉनिटा ने की। बैठक में पूर्व में जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुपालन की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि सभी शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों पर आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान हेतु समन्वित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आमजनों की सुरक्षा सर्वोपरि है और एसओपी का अक्षरशः पालन अनिवार्य है।डॉग
बाइट के मामलों पर विशेष ध्यान:उपायुक्त ने अस्पतालों में डॉग बाइट के बाद दिए जाने वाले वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पूर्व में हुए डॉग बाइट के मामलों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।नियमित अभियान चलाने के निर्देश:नगर पंचायत एवं पशुपालन विभाग को निर्देशित किया गया कि वे नियमित रूप से अभियान चलाकर आवारा कुत्तों की पहचान, नियंत्रण और आवश्यक प्रबंधन की कार्रवाई करें। संवेदनशील स्थलों की विशेष निगरानी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, नगर पंचायत प्रतिनिधि, जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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