परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में रहेगी निषेधाज्ञा

Apr 08, 2026 05:52 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की उत्पाद सिपाही परीक्षा के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों, अस्त्र-शस्त्रों और बैठकें करने पर रोक रहेगी।

परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में रहेगी निषेधाज्ञा

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारियों के साथ पर्याप्त पुलिस बल और पदाधिकारी लगाए गए हैं। केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा भी रहेगी। प्रशासन को केंद्रों के आसपास असामाजिक तत्वों द्वारा भीड़ एकत्र कर विधि-व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी (सदर) कुमार रजत ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा 12 अप्रैल की सुबह 4 से रात 9:30 बजे तक प्रभावी रहेगी।जारी आदेश के अनुसार निषेधाज्ञा में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने पर रोक रहेगी।

किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर रोक रहेगी। किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा पर भी रोक रहेगी।

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