शादी विवाद में दर्ज दुष्कर्म केस में युवक बरी, चार माह में आया फैसला
रांची में एक विशेष पोक्सो अदालत ने आरोपी रोहित नायक को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। पीड़िता ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था, लेकिन बाद में उसने कहा कि मामला गलत था और उसने आरोपी को अपना पति बताया। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय दिया।

रांची, संवाददाता। पोक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में विशेष पोक्सो अदालत ने आरोपी रोहित नायक को सभी आरोपों से बरी कर दिया। पिठौरिया थाने से जुड़े मामले में यह फैसला चार माह में आ गया। पीड़िता ने आरोपी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में छोड़ देने का आरोप लगाया था। आरोपी पर 11 अक्तूबर 2025 को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ था। सुनवाई में पीड़िता ने बताया कि उसका आरोपी के साथ प्रेम संबंध था और दोनों का एक बच्चा भी है। उसने कोर्ट में कहा कि मामला शादी को लेकर हुए विवाद में जल्दबाजी में दर्ज कराया गया था और अब वह इसे गलत मानती है।
पीड़िता ने आरोपी को अपना पति बताया। वहीं, पीड़िता की मां ने भी कहा कि दोनों की शादी हो चुकी है। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को बरी किया।

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