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निदेशक प्रमुख और रिम्स निदेशक को हाजिर होने का निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सेवा के निदेशक प्रमुख और रिम्स के निदेशक को 28 जुलाई को अदालत में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने दोनों के बताने को कहा है कि...

निदेशक प्रमुख और रिम्स निदेशक को हाजिर होने का निर्देश
हिन्दुस्तान टीम,रांचीSat, 08 Jul 2017 12:54 AM
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झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सेवा के निदेशक प्रमुख और रिम्स के निदेशक को 28 जुलाई को अदालत में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने दोनों के बताने को कहा है कि 2015 मे दिए गए आदेश का पालन नहीं करने पर क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया शुरू की जाए। इस संबंध में रिम्स की सहायक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नीलिमा रूंडा ने अवमानना याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि वह सहायक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं देकर उनसे कनीय को प्रमोशन देकर उनसे ऊपर के पद पर पदस्थापित किया है। वह सभी योग्यता रखती हैं। पूर्व में इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को दस सप्ताह के अंदर प्रमोशन देने का निर्देश दिया था,लेकिन अभी तक प्रमोशन नहीं दिया गया। इसके बाद रूंडा ने अवमानना याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों अधिकारियों को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

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