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छात्रा को एसिड पिलाने वाले की गिरफ्तारी नहीं होने पर डीजीपी से जवाब तलब

आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायीडीजीपी को अगले सप्ताह नया शपथपत्र दाखिल करने का...

छात्रा को एसिड पिलाने वाले की गिरफ्तारी नहीं होने पर डीजीपी से जवाब तलब
हिन्दुस्तान टीम,रांचीFri, 10 Jul 2020 07:10 PM
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हजारीबाग में एक नाबालिग को एसिड पिलाने की पुलिस जांच पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और राज्य के डीजीपी को शपथपत्र दाखिल कर जांच की अद्यतन स्थिति बताने को कहा है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कहा कि इस मामले के आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है, लेकिन उसकी पॉलिग्राफी टेस्ट पर मंतव्य मांग रही है। इससे प्रतीत होता है कि पुलिस आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। अदालत ने डीजीपी को अगले सप्ताह नया शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। दिसंबर 2019 में हजारीबाग की एक नाबालिग स्कूली छात्रा को कुछ लोगों ने एसिड पिला दिया था। छात्रा का पटना एम्स और रांची के रिम्स में इलाज चल रहा था। एसिड पिलाने के कारण वह दो माह तक कुछ बोल नहीं पा रही थी। अखबारों में खबर प्रकाशित होने के बाद अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था। इसके बाद चीफ जस्टिस ने इस पर संज्ञान लिया और जनहित याचिका में तब्दील कर दिया। 19 जून को इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। शुक्रवार को पुलिस विभाग की ओर से जो शपथपत्र दाखिल किया गया, उसमें कोई ठोस जानकारी नहीं थी। अभियुक्त को फरार बताया गया। शपथपत्र में कहा गया था कि आरोपी की पॉलिग्राफी टेस्ट कराने के लिए मंतव्य लिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है और पॉलिग्राफी टेस्ट की बात कही जा रही है। पुलिस सिर्फ जांच जारी है, की बात कह रही है, जो संतोषजनक नहीं है। अदालत ने अगले सप्ताह डीजीपी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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