ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News झारखंड रांचीआधुनिक पावर के एमडी और ट्रांसपोर्टर को हाईकोर्ट से राहत

आधुनिक पावर के एमडी और ट्रांसपोर्टर को हाईकोर्ट से राहत

टेरर फंडिंग मामले में आधुनिक पावर के सीएमडी महेश अग्रवाल और ट्रांसपोर्टर अमित अग्रवाल ऊर्फ सोनू अग्रवाल को सोमवार को हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस अमिताव कुमार गुप्ता और जस्टिस राजेश कुमार की...

आधुनिक पावर के एमडी और ट्रांसपोर्टर को हाईकोर्ट से राहत
हिन्दुस्तान टीम,रांचीTue, 11 Feb 2020 02:46 AM
ऐप पर पढ़ें

टेरर फंडिंग मामले में आधुनिक पावर के सीएमडी महेश अग्रवाल और ट्रांसपोर्टर अमित अग्रवाल ऊर्फ सोनू अग्रवाल को सोमवार को हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस अमिताव कुमार गुप्ता और जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने दोनों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ पांच मार्च तक पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामल में एनआईए को भई जवाब दाखिल करने को कहा है।

एनआईए ने दोनों पर मामला दर्ज किया है। इसमें नक्सलियों को आर्थिक मदद करने का आरोप लगाया गया है। एनआईए का कहना है कि दोनों ग्राम कमेटी के माध्यम से नक्लियों को पैसे देते हैं। नक्सली इन पैसों से हथियार खरीद पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। दोनों के खिलाफ जांच में यह बात सामने आयी है। एनआईए ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया है। दोनों के खिलाफ एनआईए की विशेष अदालत से गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है।

महेश और सोनू अग्रवाल की ओर से बताया गया कि वह व्यवसायी हैं। वह किसी को लेवी नही देते। एनआईए ने बिना किसी साक्ष्य के उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जिसे निरस्त किया जाना चाहिए। सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करते हुए एनआईए को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें