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सीआईपी सुरक्षा गार्ड के हत्या मामले में आरोपी रवि साहू बरी

सीआईपी सुरक्षा गार्ड के हत्या मामले में आरोपी रवि साहू बरी

संक्षेप:

रांची में सीआईपी परिसर में तैनात सुरक्षा गार्ड कमलेश प्रसाद की हत्या के मामले में आरोपी रवि साहू को अपर न्यायायुक्त की अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। घटना 28 अक्टूबर 2021 को हुई थी, जब कमलेश को गोली मारी गई थी। पुलिस ने रवि को गिरफ्तार किया था, लेकिन अदालत में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले।

Dec 12, 2025 07:49 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, रांची
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रांची, संवाददाता। सीआईपी (रिनपास) परिसर में तैनात सुरक्षा गार्ड कमलेश प्रसाद की हत्या के मामले में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी रवि साहू को अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने शुक्रवार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण गवाह नहीं पहुंचा। घटना 28 अक्तूबर 2021 की है। रात करीब 9.30 बजे 52 वर्षीय कमलेश प्रसाद रिनपास गेट के पास ड्यूटी पर थे, तभी उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने सहकर्मी रवि साहू को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस की ओर से दावा किया गया था कि नौकरी से निकलवाने के शक में रवि ने कमलेश की हत्या कर दी।

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दोनों एसआईएस (निजी सुरक्षा कंपनी) में गार्ड के रूप में कार्यरत थे। घटना से पहले ओपीडी ड्यूटी को लेकर रवि और कमलेश के बीच विवाद हुआ था। इसके अलावा एसआईएस में कमलेश का एक रिश्तेदार भी काम करता था, जिससे रवि की कहासुनी हुई थी। इस विवाद के बाद रवि को नौकरी से निकाल दिया गया था, जबकि घटना से करीब पांच माह पहले ही उसे बहाल किया गया था। रवि को शक था कि कमलेश ने ही उसे गार्ड की नौकरी से निकलवाया, क्योंकि कमलेश एसआईएस के रांची ब्रांच मैनेजर तरुण कुमार के मामा थे। लेकिन, अदालत में पेश साक्ष्य आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं पाए गए। इसी आधार पर आरोपी रवि साहू को आरोपमुक्त कर दिया गया।