
अवैध होर्डिंग्स पर विज्ञापन देने वाली तीन संस्था पर 4.51 लाख का अर्थदंड
संक्षेप: रांची नगर निगम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध विज्ञापन पट्टों के खिलाफ कार्रवाई की। निगम की टीम ने पुरुलिया रोड पर अवैध विज्ञापन पट्टों को जब्त किया और संबंधित संस्थाओं पर 4.51 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। निगम ने सभी संस्थाओं को बिना अनुमति विज्ञापन प्रदर्शित न करने की चेतावनी दी।
रांची, प्रमुख संवाददाता। रांची नगर निगम की ओर से शुक्रवार को शहर के विभिन्न इलाकों में अवैध विज्ञापन पट्ट और उन पर विज्ञापन प्रदर्शित कराने वाले संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। निगम की टीम ने पुरुलिया रोड में लगे तीन अवैध विज्ञापन पट्ट के लोहे के एंगल को काटकर जब्त किया। वहीं, उस पर विज्ञापन करने वाली संस्था जिनिओट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, द हंगरी आवर्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर प्रत्येक पर 4.51 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। निगम की ओर से बताया गया कि बगैर अनुमति के विज्ञापन पट्ट लगाने वाले के अलावा उस पर विज्ञापन प्रदर्शित कराने वाली इकाई के संचालक के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

निगम की ओर से शहर की सभी संस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं विज्ञापन कंपनियों से आग्रह किया गया है कि किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित करने से पूर्व निगम से विधिवत अनुमति प्राप्त कर लें। ऐसा नहीं होने पर जांच के बाद दंडात्मक कार्रवाई होगी।

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