आरटीई को 10 दिन में 185 आवेदन, 15 तक अभिभावकों के पास मौका
रांची जिला शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गरीब बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25% सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया में सक्रिय है। आवेदन 15 फरवरी से शुरू हुए, 185 आवेदन पूरे हुए हैं। इस वर्ष 1,176 सीटें उपलब्ध हैं। चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन होगी। अंतिम तिथि 15 मार्च है।

रांची, वरीय संवाददाता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) के तहत 25% सीटों पर निजी स्कलों में गरीब बच्चों के दाखिले में रांची जिला काफी सक्रिय है। 15 फरवरी को आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और 10 दिन में (25 फरवरी तक) 185 आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सात आवेदन की जांच चल रही है। लगातार दूसरा वर्ष है, जब आरटीई नामांकन के लिए रांची जिले ने सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया है। अभिभावक जिले की आधिकारिक वेबसाइट rteranchi.in पर 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष जिले के विभिन्न निजी स्कूलों में 1,176 सीटों पर गरीब बच्चों का प्रवेश स्तर की कक्षाओं (नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, कक्षा-1) में दाखिला लिया जाएगा।
जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) बादल राज ने बताया कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनाई गई है। इसमें किसी प्रकार के कार्य के लिए किसी भी अभिभावक को भटकने की आवश्यकता नहीं है। वेबसाइट में संपर्क नंबर भी दिया गया है, जिससे जानकारी ली जा सकती है। डीसी मंजूनाथ भजंत्री स्वंय भी इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। डीएसई कार्यालय में हेल्प डेस्क समाहरणालय में डीएसई कार्यालय में हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, जहां से अभिभावक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभिभावकों को ऑनसाइन आवेदन करने में हेल्प डेस्क के माध्यम से सहयोग भी किया जा रहा है। आवेदन के लिए संबंधित दस्तावेज जैसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र/आयु प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, आधार आदि), दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) के बारे में यहां से जानकारी ली जा सकती है। लॉटरी सिस्टम से होगा चयन सत्र 2026-27 के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, ऑनलाइन एवं रैंडमाइज्ड लॉटरी सिस्टम पर आधारित होगी, ताकि किसी भी प्रकार की पक्षपात या अनियमितता की गुंजाइश न रहे। कोई भी आवेदन ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा। चयन सूची का प्रकाशन निर्धारित तिथि पर आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से जारी की जाएगी। महत्वपूर्ण तिथियां आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च दस्तावेज सत्यापन 16 से 25 मार्च लॉटरी से चयन सूची प्रकाशन 28 मार्च (संभावित) प्रथम चरण नामांकन 31 मार्च से 10 अप्रैल कौन हैं आवेदन के लिए पात्र आर्थिक रूप से कमजोर : परिवार की वार्षिक आय 72,000 से कम अभिवंचित समूह : अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि दिव्यांग बच्चे : 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले बच्चे निवास : बच्चे का निवास रांची जिले के निर्धारित क्षेत्र में होना चाहिए
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