कारोबारी की हत्याकांड में दोषी दोनों अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा

कारोबारी की हत्याकांड में दोषी दोनों अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा

संक्षेप:

रांची में अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने कारोबारी अनिल कुमार की हत्या के मामले में दोषी करार अभियुक्त सुनील सिंह और अभिषेक पासवान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह हत्या 3 मार्च 2023 को हुई थी। अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया गया है। मृतक के भाई ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

Nov 12, 2025 09:20 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, रांची
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रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने बुधवार को कारोबारी को गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी करार अभियुक्त सुनील सिंह और अभिषेक पासवान उर्फ छोटू पासवान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने उक्त आरोप में दोनों को 10 नवंबर को दोषी ठहराया था। दोनों अभियुक्त जेल में रहते हुए ट्रायल फेस किया। सुनवाई के दौरान दोनों को वीसी से अदालत में पेश किया गया था। हत्या की यह घटना तीन मार्च 2023 को टाटीसिल्वे थाना क्षेत्र में घटी थी। आरोप था कि टाटीसिल्वे की नया टोली एवं साखे टोली स्थित 127 डिसमिल जमीन को लेकर मृतक अनिल कुमार का शूटर अभिषेक पासवान के साथ विवाद चल रहा था।

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घटना के दिन वह राशन दुकान के चबूतरे पर बैठा हुआ था। इसी समय अभिषेक पासवान ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर गोली चलाई। घायल अवस्था में इलाज के लिए मेडिका अस्पताल ले जाया गया था, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया था। मृतक के भाई ने दर्ज कराया था केस मृतक के भाई ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटनास्थल के पास बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की पहचान हुई थी। बता दें कि मामले में जमानत पर चल रहा तीसरा आरोपी प्रेम कुमार गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों का बयान दर्ज कराया था।