जमीन कारोबारी पर फायरिंग मामले में दो आरोपी बरी
Newswrap हिन्दुस्तान, चतरा
रांची के कांके थाना क्षेत्र के होचर गांव के जमीन कारोबारी राजू साहू को गोली मारने के मामले में ट्रायल फेस कर रहे दो आरोपी किशन प्रजापति और मोहन शर्मा को अदालती साक्ष्य की कमी के कारण बरी कर दिया गया। यह फैसला अपर न्याययुक्त संजीव झा ने सुनाया। मामला 21 जनवरी 2023 का है।

रांची, संवाददाता। कांके थाना क्षेत्र के होचर गांव निवासी जमीन कारोबारी राजू साहू को गोली मारकर घायल करने के मामले में ट्रायल फेस कर रहे दो आरोपी किशन प्रजापति और मोहन शर्मा को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह फैसला अपर न्याययुक्त संजीव झा की अदालत ने सुनाया। मामला 21 जनवरी 2023 का है। जानकारी के अनुसार, गढ़हुसीर स्थित एक जमीन के कब्जे को लेकर राजू साहू का कई लोगों से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के बीच अपराधियों ने उनकी रेकी कर गोली मार दी थी।
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