नहीं पहुंचा आईओ, पशु क्रूरता मामले में दो आरोपी बरी
रांची के अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने पशु क्रूरता और गोवंश वध मामले में आरोपी अफरोज अंसारी और विक्की कुरैशी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। पुलिस ने आरोप लगाया था कि आरोपी मवेशियों को बेचने ले जा रहे थे, लेकिन अदालत ने सबूतों की कमी के कारण उन्हें दोषमुक्त किया।

रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने पशु क्रूरता व गोवंश वध निषेध से जुड़े मामले में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी अफरोज अंसारी और विक्की कुरैशी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह मामला रांची सदर थाना कांड संख्या 120/2021 से संबंधित था। अभियोजन के अनुसार, 13 मार्च 2021 को कोकर औद्योगिक क्षेत्र के लोहा गेट के पास एक टाटा 407 वाहन से 11 मवेशी बरामद हुए थे, जिनमें दो मृत पाए गए थे। पुलिस ने आरोप लगाया था कि आरोपी अफरोज अंसारी मवेशियों को विक्की कुरैशी को बेचने ले जा रहा था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि जब्ती सूची पर आरोपियों के हस्ताक्षर नहीं थे, स्वतंत्र गवाहों और अनुसंधान पदाधिकारी की गवाही भी नहीं हुई तथा साक्ष्यों में कई महत्वपूर्ण कमियां रहीं।
अदालत ने कहा कि अभियोजन आरोप संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा, इसलिए दोनों आरोपियों को दोषमुक्त किया जाता है।
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