राहुल गांधी पर मानहानि के मामले में गवाही
अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी (एसडीजेएम) अजय कुमार गुड़िया की अदालत में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा विवादित बयान दिए जाने से संबंधित मामले की सुनवाई शुक्रवार को हुई। मामले में...
अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी (एसडीजेएम) अजय कुमार गुड़िया की अदालत में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा विवादित बयान दिए जाने से संबंधित मामले की सुनवाई शुक्रवार को हुई। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य पवन कुमार साहू ने गवाही दी। गवाही के दौरान उन्होंने अदालत को बताया कि राहुल गांधी ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर टिप्पणी की है। इस टिप्पणी से कष्ट पहुंचा है, क्योंकि हमलोग 25 वर्षो से भाजपा के सदस्य हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि पिछले दिनों गोमिया गए थे तो भाजपा को सभी हत्यारा वाला पार्टी कह रहे थे। अदालत ने गवाह से पूछा कि अमित शाह ने आपको मुकदमा करने के लिए कहा है? इसके जवाब में गवाह ने कहा कि नहीं। वहीं अदालत ने गवाह से पूछा कि राहुल गांधी ने आपके और शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी की है? गवाह ने इस प्रश्न का जवाब भी नहीं में दिया। अदालत ने गवाही के बाद सुनवाई की अगली तिथि 29 जून निर्धारित की है।
मालूम हो कि अदालत में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य व हरमू निवासी नवीन झा ने राहुल गांधी पर मानहानि के रूप में दस करोड़ रुपये हर्जाने का मुकदमा किया है। इसके पूर्व अधिवक्ता विनोद साहु के माध्यम से राहुल गांधी को लीगल नोटिस भेजा गया था। इसके माध्यम से दस करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की गई थी। लेकिन राहुल गांधी ने न तो नोटिस का जवाब दिया और न ही हर्जाने के रूप में राशि जमा की।