झारखंड हाईकोर्ट ने बिरसा ब्लड बैंक के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बिरसा ब्लड बैंक प्रबंधन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर संस्थान के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का आग्रह किया है।
बिरसा ब्लड बैंक पर नियमों का पालन नहीं करते हुए गलत तरीके से खून चढ़ाने के मामले में ड्रग इंस्पेक्टर ने वर्ष 2018 में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर छह लोगों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है। ब्लड बैंक की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अभिषेक गुप्ता ने अदालत को बताया कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में एफआईआर करने का प्रावधान नही है । पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है। इस कारण प्राथमिकी निरस्त कर देनी चाहिए। सुनवाई के बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।