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किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू

राज्य सरकार ने किशोरों को न्याय दिलाने और बालकों के कल्याण के लिए किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। इसके लिए जिलावार नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किये...

किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू
हिन्दुस्तान टीम,रांचीSun, 16 Jul 2017 01:03 AM
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राज्य सरकार ने किशोरों को न्याय दिलाने और बालकों के कल्याण के लिए किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। इसके लिए जिलावार नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। 31 जुलाई तक आवेदन देना है। महिला , बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा के निदेशक राजेश द्वारा आवेदन आमत्रित किया गया है। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के लिए आयु सीमा 35 से 60 वर्ष के बीच रखी गयी है। शैक्षिक अर्हता के रूप में सामाजिक कार्य, स्वास्थ्य ,शिक्षा, विधि एवं अपराध विज्ञान , मनोविज्ञान, अथवा समाज विज्ञान के किसी अन्य क्षेत्र में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की उपाधि अनिवार्य है। साथ ही अन्य कल्याणकारी क्रियाकलापों की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने अथवा उससे संबंधित प्रशासन करने में कम से कम सात साल का सक्रिया संबद्धता होनी चाहिए। बाल कल्याण सदस्यों एवं अध्यक्ष के लिए आयु सीमा 35 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। समाज कार्य, स्वास्थ्य , शिक्षा, बाल विकास अथवा समाज विज्ञान में स्नातकोत्तर या स्नातक तक की उपाधि अनिवार्य है। शिक्षक , डाक्टर अथवा बालकों से सामाजिक कार्यकर्ता होने अथवा संबंधित कार्य करने की सात वर्ष का अनुभव होना चाहिए। किशोर न्याय बोर्ड के लिए सिर्फ सदस्यों की नियुक्ति होनी है। पश्चिमी सिंहभूम के लिए एक मिहला का पद आरक्षित है। बाल कल्याण समिति में प्रत्येक जिले में एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य की नियुक्ति की जानी है। इच्छुक अभ्यर्थी फार्म भर कर निबंधित डाक से निदेशक सह सदस्य सचिव झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था कमरा नंबर 316 , तृतीय तल्ला एफएफपी भवन धुर्वा रांची को 31 जुलाई तक भेजना है।

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