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राज्य की अदालतों में आज से फिजिकल सुनवाई

राज्य की निचली अदालतों में मंगलवार से फिजिकल सुनवाई शुरू हो जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने इसका आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट की ओर से...

राज्य की अदालतों में आज से फिजिकल सुनवाई
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,रांचीMon, 01 Feb 2021 09:30 PM
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राज्य की अदालतों में आज से फिजिकल सुनवाई

आदेश जारी :

करीब दस माह बाद फिजिकल सुनवाई शुरू होगी

जिला जज रोटेशन के आधार पर फिजिकल और वर्चुअल कोर्ट तय करेंगे

फिजिकल सुनवाई के लिए राज्य की अदालतों को तीन श्रेणी में बांटा गया

रांची। प्रमुख संवाददाता

राज्य की निचली अदालतों में मंगलवार से फिजिकल सुनवाई शुरू हो जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने इसका आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार ही सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने 14 जनवरी को गाइडलाइन जारी की थी। इसके बाद सभी जिलों की अदालतों को इसकी तैयारी करने को कहा था। सभी तैयारियों की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट कर रहा था। अब दो फरवरी से फिजिकल सुनवाई करने का निर्देश रजिस्ट्रार जनरल ने जारी कर दिया है। करीब दस माह बाद फिजिकल सुनवाई हो रही है।

हाईकोर्ट ने फिजिकल सुनवाई के लिए राज्य की अदालतों को तीन श्रेणी में बांटा है और इसी अनुरूप दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। जिन जिलों में कोरोना के 50 से कम सक्रिय केस हैं, वहां 50 फीसदी फिजिकल और 50 फीसदी वर्चुअल कोर्ट बैठेगा। जिला जज रोटेशन के आधार पर फिजिकल और वर्चुअल कोर्ट तय करेंगे। साथ ही विषयवार और कैडर के अनुसार कोर्ट की व्यवस्था भी होगी।

जिन जिलों में 50 से 100 तक सक्रिय केस हैं, वहां एक तिहाई फिजिकल और दो तिहाई वर्चुअल कोर्ट बैठेगी। यहां याचिकाएं मौजूदा व्यवस्था के साथ-साथ ई सेवा केंद्र से भी दाखिल की जा सकेंगी। इन जिलों में एक-एक फैमिली कोर्ट, जिला जज, एडीजे, सीजेएम, एसीजेम का कोर्ट बैठेगा। दो सिविल जज, एक एसडीजेएम और न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) का कोर्ट बैठेगा।

150 से अधिक सक्रिय केस वाले जिलों में एक चौथाई फिजिकल और तीन चौथाई वर्चुअल कोर्ट में सुनवाई होगी। इन जिलों में याचिका ड्राप ब़ॉक्स में डाले जाएंगे। इन जिलों के जिला जज को विषयवार रोस्टर तैयार करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही वर्चुअल और फिजिकल कोर्ट के लिए कॉज लिस्ट भी जारी करनी होगी।

कोर्ट के सभी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग

गाइडलाइन में कहा गया है कि न्यायालय परिसर के अंदर सभी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बिना मास्क के किसा को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही सेनेटाइजेशन की भी व्यवस्था करनी होगी। जरूरी निर्धारित दूरी का पालन सभी को करना होगा।

वकीलों के चैंबर के लिए भी निर्देश

न्यायालय परिसर के अंदर स्थित वकीलों के चैंबर के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। यहां भी सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सेनेटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी। सुबह दस से शाम पांच बजे तक ही चैंबर खोले जाने की अनुमति रहेगी। रविवार और अन्य अवकाश के दिन चैंबर को सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट ने वकीलों को सुझाव दिया है कि यदि वे चाहें तो सुविधा अनुसार ऑड इवेन के आधार पर चैंबर खोल सकते हैं।

बार कौंसिल ने स्वागत किया

झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने कहा है कि फिजिकल कोर्ट शुरू किए जाने का फैसला स्वागत योग्य है। उन्होंने वकीलों से कोविड के मद्देनजर हाईकोर्ट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए फिजिकल सुनवाई करने की अपील की है। कौंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ल ने भी फिजिकल कोर्ट शुरू किए जाने का स्वागत किया है।

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