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कोयला ढुलाई से प्रदूषण को लेकर याचिका खारिज

झारखंड हाईकोर्ट ने भुरकुंडा में ट्रकों से कोयला ढुलाई से हो रहे प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। याचिका संतोष पाठक ने दायर की थी। इसमें कहा गया था कि इलाके में ट्रकों और डंपरों से...

कोयला ढुलाई से प्रदूषण को लेकर याचिका खारिज
हिन्दुस्तान टीम,रांचीThu, 12 Oct 2017 12:35 AM
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झारखंड हाईकोर्ट ने भुरकुंडा में ट्रकों से कोयला ढुलाई से हो रहे प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। याचिका संतोष पाठक ने दायर की थी। इसमें कहा गया था कि इलाके में ट्रकों और डंपरों से कोयले की ढुलाई होती है। इससे काफी प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण रोकने के लिए सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि प्रार्थी की ओर से किसी प्रकार का आंकड़ा नहीं दिया गया है। कितना प्रदूषण हो रहा है इससे कौन प्रभावित हुआ। क्य असर पड़ रहा है इसकी जानकारी नहीं दी गई। हाईकोर्ट इस तरह के मामले की पहले से ही सुनवाई कर रहा है। इस कारण इस तरहकी नई याचिका की जररूत नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

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