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इ मेल से दायर हुई याचिका, वीडियाकांफ्रेंसिंग से सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार ई-मेल के जरिए याचिका दायर की गयी और ई-मेल से ही मेंशन (जल्द सुनवाई का आग्रह) करने पर एक मामले में सुनवाई की गई। मंगलवार को चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन अपने आवास से...

इ मेल से दायर हुई याचिका, वीडियाकांफ्रेंसिंग से सुनवाई
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,रांचीWed, 01 Apr 2020 02:38 AM
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झारखंड हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार ई-मेल के जरिए याचिका दायर की गयी और ई-मेल से ही मेंशन (जल्द सुनवाई का आग्रह) करने पर एक मामले में सुनवाई की गई। मंगलवार को चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन अपने आवास से ही वीडिया कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते लोहरदगा जेल के वीडियोकांफ्रेंसिंग ऑपरेटर की सेवा एक अप्रैल से समाप्त करने के आदेश पर रोक लगा दी। अदालत ने सरकार को इस मामले में 12 मई तक जवाब दाखिल करेन का निर्देश दिया।

प्रार्थी चंद्रमौली झा के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि वह लोहरदगा जेल में संविदा पर वीडियोकांफ्रेंसिग ऑपरेटर के पद पर काम कर रहा था। जेल प्रशासन ने उसे एक पत्र जारी कर कहा था कि 31 मार्च तक ही उसकी सेवा रहेगी। एक अप्रैल से उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। इस पद पर उन्होंने खुद को स्थायी करने की मांग की थी, लेकिन उनकी सेवा ही समाप्त कर दी। अदालत को बताया गया कि भारत सरकार ने लॉक डाउन की घोषणा के साथ ही यह आदेश दिया है कि इस अवधि में किसी को नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। जेल प्रशासन ने सरकार के इस आदेश का भी उल्लंघन किया है। सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता मनोज कुमार ने अदालत को बताया कि जेल प्रशासन ने सेवा समाप्त करने का जो आदेश जारी किया था उस पर 26 मार्च को रोक लगा दी गयी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सरकार ने जो सेवा से नहीं हटाने के आदेश पर रोक लगायी है वह कोर्ट के अगले निर्देश तक जारी रहेगी।

हुए दैनिक वेतन भोगी को नौकरी से निकालने के आदेश पर रोक लगा दी। यह मामला लोहरदगा के जेल अधीक्षक द्वारा संविदा पर जेल में काम कर रहे दैनिक कर्मी चंद्रमौली कुमार झा को एक अप्रैल से हटाने से जुड़ा है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और जेल अधीक्षक को 12 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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