अनिल शर्मा ने रिहाई को दायर याचिका वापस ली
झारखंड हाईकोर्ट में 25 वर्षों से जेल में बंद अनिल शर्मा ने अपनी रिहाई की याचिका वापस ले ली है। उसके अधिवक्ता ने जस्टिस आर मुखोपाध्याय से पुनः याचिका दायर करने की अनुमति मांगी है। अनिल शर्मा ने अपनी याचिका में नए तथ्यों के आधार पर संशोधन की आवश्यकता महसूस की।

रांची, विशेष संवाददाता। पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद कुख्यात अनिल शर्मा ने अपनी रिहाई की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल याचिका वापस ले ली है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत से पुनः याचिका दायर करने की स्वतंत्रता मांगते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति ली। अनिल शर्मा द्वारा राज्य सरकार को रिहाई के लिए दिए गए आवेदन में कुछ नए तथ्यों और अद्यतन सूचनाओं के आने के बाद याचिका में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई। इसी कारण नए सिरे से याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया गया। पूर्व में दायर याचिका में अनिल शर्मा ने कहा था कि वह विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता है और सजा की अवधि लगभग पूरी हो चुकी है।
उसने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 473 का हवाला देते हुए राज्य सरकार से रिहाई की मांग की थी। हालांकि, राज्य सरकार ने उसकी मांग अस्वीकार कर दी थी, जिसके बाद उसने राहत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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